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Saturday, March 27, 2021

बड़वानी/धारदार हथियार से अपनी पत्नि की नाक काटने वाले आरोपी को 4 साल की जेल व जुर्माना


बड़वानी/ 
न्यायालय माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश बड़वानी  सुशीला वर्मा द्वारा अपने निर्णय मे 326 भादवि केे आरोपी जगदीश पिता तेरसिंह निवासी ग्राम पंथा थाना अमझेरा जिला धार हाल मुकाम सिलावद थाना सिलावद को अपनी पत्नी की नाक काटकर गंभीर चोेट पहुचाने के आरोप मे 04 वर्ष की जेल व 500 रूपये के जुर्माने से दण्डीत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी  महेश पटेल जिला अभियोजन अधिकारी व  एस.एस. अजनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। 

  अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 07.07.2020 को पेमलबाई पति जगदीश शाम को करीब 07.00 बजे अपनी पति जगदीश के साथ अपने पिताजी के घर जूनाझिरा गयी थी क्योंकि पेमलबाई के जीजाजी शांत हो गये थे वहाॅ पर कार्यक्रम समाप्त होने पर आरोपी जगदीश ने अपनी पत्नी फरियादी पेमलबाई को वापस अपने घर जाने को कहा तो पेमलबाई ने कहा की कल घर जाएंगे इसी बात का लेकर आरोपी जगदीश ने अपनी पत्नी पेमलबाई को  माॅ-बहन की नंगी नंगी गालिया दी और धारदार दराते से फरियादी पेमलबाई की नाक काट दी जिससे नाक का उपरी हिस्सा अलग हो गया आरोपी जगदीश ने बोला की यह बात किसी ओर की बतायी तो जान से खत्म कर दुंगा। 

यह बात बोलकर आरोपी भाग गया। थाना सिलावद द्वारा  119/2020 पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी और प्रकरण विवेचना मे लेकर विवेचना पूर्ण कर प्रकरण  माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। प्रकरण सनसनी खेज और गंभीर होने से प्रकरण को जघन्य एवं सनसनी खेज की श्रेणी मे चिन्हित किया गया था। अभियोजन की ओर से पैरवी  महेश पटेल जिला अभियोजन अधिकारी व  एस.एस. अजनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। 

नाबालिग लडकी का अपहरण कर छेड़छाड करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

 बड़वानी/ न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी भुरालाल उर्फ अजय, जिला बड़वानी को धारा 363, 354 भादवि एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी  इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गइ।

      अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 22.02.2021 को फरियादी का लडका पीडिता को वरला स्कूल छोड़ने गया था पर शाम 06ः00 बजे तक पीड़िता वापस घर पर नहीं पहुंची तो फदिरयादी ने आसपास रिश्तेदारों में पता लगाया पर पीड़िता का कहीं पता नहीं चला तथा पीड़िता की सहेली के पिताजी का भी फोन आया कि उनकी लड़की भी धर पर नहीं पहुंची है। तब उन्होने आस पास जाकर तलाश किया तव पता चला कि संदेही आरोपी भुरालाल और उसका दोस्त भी गाॅव में नहीं है फिर उन्होने थाना वरला में रिपोर्ट दर्ज कराई। कि संदेही आरोपी भूरालाल उनकी लडकी को बहला-फुसलाकर कही भगाकर ले गया हैं दूसरे दिन जव पीडिता घर पर पहुॅची तो उसने बताया कि आरोपी भूरालाल उसे मिला और बोला कि हम दोस्त की शादी में चलते है, पीडिता के मना करने के बावजूद आरेापी उसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर बस में बैठाकर उसके दोस्त की शादी में ले गया। पुलिस ने  अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था। 

              आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर  इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते महोदय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।


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