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Friday, March 19, 2021

सागर/अष्लील हरकत करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का कठोर कारावास


सागर
। न्यायालय- श्रीमान रवि कुमार वौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने गांव में एक महिला के पति एवं उसके सास-ससुर की अनुपस्थिति में अकेली देख बुरी नियत से अकेली महिला के साथ अष्लील हरकत़ करने वाले आरोपी बालूसाई उर्फ बालकिषन पिता भैयालाल अहिरवार उम्र 40 साल निवासी  थाना नरयावली जिला सागर को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री पारस मित्तल ने की।

इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी/ए.डी.पी.ओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 24.10.2017 को सुवह 08 बजे आरोपी बालूसाई उर्फ बालकिषन फरियादिया के घर पर आया और फरियादिया को घर पर अकेले होने का फायदा उठाकर फरियादिया को बुलाने लगा जैसे ही फरियादिया घर के बाहर आयी और पूछा क्या काम है,  आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर ले जाने लगा तब उसके परिवार के अन्य सदस्य आ गये जिसे देखकर आरोपी वहां से भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने थाना नरयावली में लेख कराई। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने प्रकरण में आयी साक्ष्य को प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354 भादवि में संदेह से परे प्रमाणित कराया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी बालूसाई उर्फ बालकिषन को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष  के सश्रम कारावास व 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नाबालिग को बहला-फुसला के लेजाने वाले आरोपी को पॉच वर्ष का कठोर कारावास

सागर। न्यायालय-श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने नाबालिग को बहला फुसला के लेजाने वाले आरोपी आकाश पिता मुन्नालाल गंगेले उम्र 29 साल निवासी लक्ष्मीनगर थाना बहेरिया जिला सागर को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडि़त की मां ने दिनांक 24.08.2018 को पुलिस थाना मोतीनगर में इस गुम इंसान सूचना की रिपोर्ट लेख करायी जिसमें बताया कि  दिनांक 24.08.2018 को उसकी लड़की बाजार गयी थी जो लोट कर घर नही आयी। बाजार एवं रिस्तेदारी में तलास करने पर भी नही मिली। उक्त घटना की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान पीडि़ता को दस्तयाव किया गया। पीडि़ता का चिकित्सीय परीक्षण एवं न्यायालयीन कथन कराये गये। 

विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363 भादवि में संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आकाश गंगेले को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


वनस्पति में मिलावट करने वाली कम्पनी के आरोपी भागीदार को  06 माह का कारावास 

सागर। न्यायालय-श्रीमान कर्नल सिंह श्याम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी नेमीचंद पिता कन्हैयालाल अग्रवाल को धारा 16(1)(क)(आई) एवं 16(1सी)  खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में दोषी पाते हुए 06-06 माह का साधारण कारावास एवं 1500-1500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने शासन का पक्ष रखा।

इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री सौरभ डिम्हा ने बताया कि  दिनांक 19.09.2007 को दोपहर करीब 12ः15 बजे खाद्य निरीक्षक द्वारा नमकमंडी कटरा बाजार, सागर स्थित एस.आर ट्रेडर्स पर निरीक्षण हेतु उपस्थित हुए। निरीक्षक अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण किया गया तो दुकान में घी, तेल, वनस्पति आदि विक्रय हेतु रखे हुए थे, उन्हे गोल्ड वनस्पति में मिलावट होने की शंका हुई  उन्होने गोल्ड वनस्पति का नमूना जांच हेतु समक्ष गवाहन पंचनामा बनाकर लिया। एस.आर. टेªेडर्स के संचालक ने बताया कि उन्होने उक्त वनस्पति के.एस. ऑयल्स लिमिटेड फैक्ट्री मुरैना से क्रय किये है और सामान की रसीद एवं बिल संलग्न किये गये। उक्त नमूना को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगषाला भोपाल भेजा गया। जिसमें उक्त नमूना मानक स्तर का न होकर अपमिश्रित पाया गया।

 जिसमें के.एस. ऑयल्स लिमिटेड फैक्ट्री इंडस्ट्रीयल एरिया, ए.बी. रोड मुरैना म.प्र. के प्रोपराईटर/भागीदार अभियुक्त नेमीचंद अग्रवाल एवं एक अन्य व्यक्ति के विरूद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 16(1)(क)(आई) एवं 16(1सी) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान के.एस. आयल लिमिटेड मुरैना ने वनस्पति के सेम्पल के दूसरे भाग की जांच केन्द्रीय खाद्य प्रयोगषाला में करवायी जहां पर भी उक्त नमूना अपमिश्रित पाया गया। 

 अभियोजन ने मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित कराया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नेमीचंद पिता कन्हैयालाल अग्रवाल को धारा 16(1)(क)(आई) एवं 16(1सी) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में दोषी पाते हुए 06-06 माह का साधारण कारावास एवं 1500-1500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

मीडिया प्रभारी/


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