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Shishukunj

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Friday, February 5, 2021

एक बार फिर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होंगें डॉ.ए.एल.शर्मा


माननीय हाईकोर्ट से मिला स्टे, मिली राहत अब श्योपुर की जगह शिवपुरी में ही देंगें सेवाऐं

शिवपुरी। शिवपुरी से श्योपुर को स्थानांतरित हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.ए.एल.शर्मा को माननीय उच्च न्यायालय से राहत मिली है और उन्हें उनके तबादले पर स्टे मिल गया है। इस संबंध में ग्वालियर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री एसए धर्माधिकारी ने स्थानांतरित सीएमएचओ डॉ.अर्जुनलाल शर्मा की याचिका पर उन्हें राहत प्रदान करते हुए शिवपुरी के जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी पद पर अगली सुनवाई तक बने रहने का आदेश दिया है। बताना होगा कि शिवपुरी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर अभी कुछ दिनों पूर्व ही भिंड से डॉ.पवन जैन को राज्य शासन के 30 जनवरी 2021 के आदेश के बाद शिवपुरी के जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में पदस्थ किया था तब से डॉ.अर्जुनलाल शर्मा शासकीय कार्यवश शिवपुरी से बाहर थे और कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने उन्हें रिलीव नहीं किया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब शिवपुरी सीएमएचओ पद पर डॉ.अर्जुनलाल शर्मा पुन: पदस्थ हो गए हैं।

माननीय उच्च न्यायालय से मिली राहत, हुई सुनवाई
हालांकि यहां नव पदस्थ डॉ पवन जैन ने भिण्ड से शिवपुरी जिला मुख्या पर पहुंचकर विधिवत चार्ज ग्रहण कर लिया था। वहीं जब डॉ.एएल शर्मा को रिलीव नहीं किया गया तो उन्होंने इस मामले में अपना विरोध दर्ज कराया और माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली। जिस पर उनकी पैरवी विद्ववान अभिभाषक डीएस रघुवंशी ने दलील पेश की कि डॉ पवन जैन सीएमएचओ पद के योग्य नहीं है। 

इस पद हेतु क्लास 1 ऑफिसर होना अनिवार्य है साथ ही उसके पास चिकित्सा विभाग की पोस्ट ग्रेज्यूट डिग्री हो, जबकि डॉ पवन जैन क्लास-1 ऑफिसर न होते हुए क्लास-2 ऑफिसर हैं और उनके पास सिर्फ  एमबीबीएस की स्नातक डिग्री है। यहां डॉ.शर्मा के अभिभाषक का दूसरा तर्क यह था कि शासकीय नियमानुसार जिन कर्मचारियों की सेवानिवृति में एक वर्ष का समय शेष है उनकी नियुक्ति उनकी इच्छा के अनुसार की जानी चाहिए। डॉ.शर्मा की सेवानिवृति में सिर्फ  7 माह का समय शेष है और वह 31 अगस्त 2021 को सेवानिवृत होने वाले हैं। वहीं अपनी ओर से पक्ष रखते हुए सीएमएचओ बने डॉ.पवन जैन के अभिभाषक ने डॉ.शर्मा के अभिभाषक की दलीलों का विरोध करते हुए तर्क पेश किया कि वह पहले से ही शिवपुरी सीएमएचओ के पद पर चार्ज ग्रहण कर चुके हैं लेकिन न्यायालय ने अगली सुनवाई तक राज्यशासन के आदेश को स्टे कर डॉ.अर्जुनलाल शर्मा को बड़ी राहत प्रदान की हैं।

कोरोना वैक्सीनेशन कराने का मिला लाभ

सीएमएचओ डॉ.ए.एल.शर्मा ने अपने कार्यकाल में एक ओर जहां स्वयं के जान की परवाह ना करते हुए पूरे कोरोना काल में कोरोना मरीजों के बीच अपनी सेवाऐं दी और अधीनस्थ अमले को भी सतर्क किए रखा। यही कारण रहा है कि डॉ.ए.एल.शर्मा के कार्यकाल में ही कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन भी तैयार हो गई और इसकी ट्रायल के सफल ऑपरेशन के बाद शिवपुरी जिला मुख्यालय पर सीएमएचओ डॉ.ए.एल.शर्मा के निर्देशन में वैक्सीनेशन का कार्य भी सफल हुआ। 

ऐसे में जनहित को डॉ.शर्मा के कोरोना काल की सेवाऐं और जनता का विश्वास हासिल हुआ कि वह वह एक बार फिर से जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में अपनी सेवाऐं और अधिक बेहतर ढंग से देंगें। यही कारण रहा है कि डॉ.ए.एल.शर्मा ने शुक्रवार को माननीय उच्च न्यायालय से स्टे मिलने के बाद पुन: जिला स्वास्थ्य विभाग में अपना पदभार ग्रहण किया और जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के निर्देशों के तहत दिए गए निर्देश कि सीएम हेल्पलाईन में कोई कोताही ना बरती जाए और शिकायतों का उचित निराकरण कर शीघ्र किया जाए इसे लेकर डॉ.ए.एल.शर्मा ने अपने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हुए जिले के सभी बीएमओ की बैठक ली जिसमें सीएम हैल्पलाईन के निराकरण को गंभीरता से लेकर निराकरण करने के निर्देश दिए।

इनका कहना है
हाईकोर्ट के आदेश का पालन डायरेक्ट्रेट ऑफ  हेल्थ को करना है और उनका जो आदेश होगा वह मैं पालन करूंगा।
डॉ.पवन जैन, वर्तमान सीएमएचओ शिवपुरी

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