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Sunday, February 28, 2021

सागर/ अवैध शराब ले जाने वाले अभियुक्तगण की जमानत खारिज


सागर
। न्यायालय- श्रीमान रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर  के न्यायालय ने आरोपीगण अजीत कोरी पिता बाबूलाल कोरी एवं संदीप यादव पिता बबलू यादव, दोनों निवासी जबलपुर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेष दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री षिवलाल अहिरवार ने पक्ष रखा।  

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस थाना महाराजपुर में दिनांक 23.12.2020 को मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। मुखविर सूचना तस्दीक हेतु थाना महाराजपुर पुलिस ने बताये स्थान पर पहुची तो देखा कि एक पिकअप सफेद रंग की जिसका नंबर एमपी 20 जी.बी. 1562 में अवैध शराब  नरंिसहपुर तरफ से लायी जा रही थी। जिसकी तस्दीक करने पर अभियुक्तगण संदीप एवं अजीत द्वारा अवैध रूप से उक्त वाहन में शराब जिसमें 134 पेटी अवैध लाल मसाला शराब एवं 46 पेटी देषी प्लेन शराब कुल 180 पेटी  जिसकी कुल कीमत 9,67,000 रूप्ये की पाई गयी। 

मौके पर ही जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही कर आरोपीगण को न्यायालय में पेष किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 34(2) आवकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोग पत्र पेष होने के तुरंत बाद आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया, प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के उक्त तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण संदीप यादव एवं अजीत कोरी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। 

नाबालिग को बहला-फुसला के ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले  आरोपी की जमानत खारिज  

सागर। न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/ नवम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी भागसिंह पिता भल्लू उर्फ गुलझारी लोधी उम्र 24 वर्ष निवासी थाना बण्डा जिला सागर का जमानत आवेदन  निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.11.2019 की रात करीब 09ः00 बजे फरियादी अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गया था। रात करीब 11 बजे फरियादी की पत्नि ने उसे बताया कि उसकी बेटी घर पर नही है, जिसको फरियादी ने आसपास एवं रिस्तेदारी में पता किया जो नही मिली। फरियादी ने थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी नाबालिग लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला के ले गया। उक्त रिपोर्ट पर से धारा 363 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग को दस्तायाव करने पर उसने बताया कि अभियुक्त भागसिंह उसे बहला-फुसला के ले गया था और उसे किराये के कमरे में रखा एवं उसके साथ दुष्कृत्य किया। विवेचना के दौरान धारा 366(ए), 376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। 

आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी भागसिंह लोधी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।  

मारपीट करने वाले आरोपीगण को सश्रम कारावास

सागर। न्यायालय- श्रीमान अभिलाष जैन, न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण नन्दू पिता कुदउ प्रजापति, शषि पिता नन्दू प्रजापति एवं मोनू पिता नन्दू प्रजापति सभी निवासी मनोरमा वार्ड बीना जिला सागर को धारा 325 सह पठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास और 100-100 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री श्याम सुन्दर गुप्ता ने की। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 07.12.2015 को रात करीब 02ः30 बजे फरियादी अपने भाई की शादी का खाना खा कर घर जा रहा था तो रास्ते मे आरोपी नन्दू और शषि उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगे। फरियादी ने गाली देने से मना किया, तभी मोनू प्रजापति ने फरियादी को बल्ला मारा जिससे उसे चोट कारित हुई एवं अन्य आरोपीगण ने भी फरियादी के साथ मारपीट की।  उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना बीना में दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान अभिलाष जैन, बीना की अदालत ने आरोपीगण नन्दू पिता कुदउ प्रजापति, शषि पिता नन्दू प्रजापति एवं मोनू पिता नन्दू प्रजापति को  धारा 325 सह पठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास और 100-100 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नाबालिग को बहला-फुसला के ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज  

सागर। न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/ नवम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी भागसिंह पिता भल्लू उर्फ गुलझारी लोधी उम्र 24 वर्ष निवासी थाना बण्डा जिला सागर का जमानत आवेदन  निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.11.2019 की रात करीब 09ः00 बजे फरियादी अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गया था। रात करीब 11 बजे फरियादी की पत्नि ने उसे बताया कि उसकी बेटी घर पर नही है, जिसको फरियादी ने आसपास एवं रिस्तेदारी में पता किया जो नही मिली। फरियादी ने थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी नाबालिग लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला के ले गया। उक्त रिपोर्ट पर से धारा 363 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग को दस्तायाव करने पर उसने बताया कि अभियुक्त भागसिंह उसे बहला-फुसला के ले गया था और उसे किराये के कमरे में रखा एवं उसके साथ दुष्कृत्य किया। विवेचना के दौरान धारा 366(ए), 376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया।

 आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी भागसिंह लोधी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 

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