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Saturday, February 13, 2021

बिना नंबर की बाईक से शराब के नशे में मिले आरोपी को मिली सजा


शिवपुरी-
बीती 28.01.2021 को रात्रि लगभग 10:06 बजे थाना सिरसोद में बस स्टेण्ड पर वाहन चैकिंग के दौरान एक बिना नंबर की मोटर साईकिल एच एफ डीलक्स  को एक व्याक्ति शराब पीकर नशे की हालत में चला रहा था, उक्त वाहन का उसके पास रजिस्ट्रेशन, ड्राईविंग लाइसेंस व बीमा भी नहीं था। उससे उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम भरत जाटव होना बताया। उक्त व्याक्ति के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना उपरांत चालान माननीय न्या यालय जेएमएफसी शिवपुरी के न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यांयालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आरोपी को न्यानयालय उठने तक की सजा एवं 19000ध्. रूपये का जुर्माने से दण्डित किया ।

शराब विक्रय करने वाले आरोपी को न्यायालय से उठने तक की मिली सजा

बीती 19.10.2020 को दिन के लगभग 3 बजे थाना सिसौद में प्रधान आरक्षक बृजेश कुमार दुबे को दौराने गश्तक जरिए मुखबिर सूचना प्राप्ता हुई कि शिवपुरी.श्योषपुर मार्ग आठवे मील के तिराहे के पास बीला पर एक व्यबक्ति शराब विक्रय करने हेतु खडा है सूचना की तस्दी क हेतु राहगीत साक्षी नीतेश व हमराही आरक्षक राघवेन्द्र को अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताए स्था न पर पहुंचे तो देखा कि एक व्यवक्ति पुलिस को देखकर हाथ में एक प्लादस्टिक की कट्टी लिए भाग रहा था जिससे फोर्स की मदद से पकड़ लिया गया, उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजेश बताया उक्त, व्याक्ति के विरूद्ध आबकारी एक्टद की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर ए मामले के विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यादयालय जेएमएफसी के न्यातयालय में पेश कियाए माननीय न्याचयालय ने आरोपी को दोषी पाते हुये न्याएयालय उठने तक का कारावास एवं एक हजार रूपये का जुमाने से दण्डित किया ।

विवाद पर पत्नि की मारपीट करने वाले को मिली सजा

बीती दिनांक 15.03.2019 को रात लगभग साडे 9 बजे फरियादिया मेडिकल पर दवाई लेने गई थी और वहीं से अपने मायके अपनी मां से मिलने चली गई । मायके से लौटकर घर आई तो पति को खाना लगाने की बात पर हुआ विवाद हुआ, विवाद में पति ने की पत्नि की मारपीट जिससे फरियादिया को कई जगह चोंटे आई, जिसकी रिपोर्ट फरियादिया द्वारा पुलिस थाना कोतवाली में की गई फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी रवि शाक्यर के विरूद्ध भादवि की विभिन्नस धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर ए चालान माननीय न्याययालय जेएमएफसी शिवपुरी के न्याथयालय में पेश किया गया माननीय न्याकयालय ने आरोपी को दोषी पा?ते हुये धारा 323 में न्यानयालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया ।

चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर  को न्यायालय से 2 साल की सजा

मीडिया प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 07ण्09ण्2019 को करीब 4 बजे क्वाटर नं0 36 पुरानी पुलिस लाईन शिवपुरी में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर राजकुमार चंदेल को माननीय न्यायालय श्रीमान उमेश भगवती प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट  शिवपुरी ने 2 साल का कठोर कारावास भुगताने का फैसला सुनाया । घटना दिनांक 07.09.2019 को फरियादी रात्रि करीब 4 बजे अपने क्वाटर नंण् 36 का ताला डालकर पीताम्बरा मंदिर के दर्शन करने दतिया चला गया थाए जब रात्रि करीब 1 बजकर 10 मिनट पर घर आया तब उसने देखा कि घर का ताला टूटा है और घर के अंदर जाकर देखा कि रू 60,000 के सोने जेबरात और 11ए000ध्. रूपये नगदी चोरी हो गये थे। जिसकी रिपोर्ट  पुलिस थाना कोतवाली में की गई। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी राजवीर सिंह यादव, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई है।

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