Responsive Ads Here

Shishukunj

Shishukunj

Tuesday, February 16, 2021

बड़वानी / शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक को 16,000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया


बड़वानी- 
न्यायालय  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  बड़वानी  जैनुल आब्दीन द्वारा अपने फैसले मे आरोपी करण पिता रामसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी कल्याणपुरा जिला बड़वानी को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में धारा 185, 129/177, 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 16,000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी  कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।

    अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 13.02.2021 को वाहन चेंकिग के दौरान मोटर साईकिल एच.एफ. डिलक्स को रोककर चेक करने पर चालक करण पिता रामसिंह भिलाला उम्र 20 वर्ष निवासी कल्याणपुरा द्वारा शराब के नशे में अपनी मोटर साईकिल को चलाते पाया गया। बाद में चालक का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया । मेडिकल रिपोर्ट में भी डाॅक्टर द्वारा शराब पीना लेख किया गया। चालक द्वारा आम रोड़ पर शराब पीकर बिना लाईसेंस, बिना हेलमेट के वाहन चलाते पाये जाने से चालक के विरूद्ध धारा 185, 129/177, 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत थाना बड़वानी इश्तगाशा दर्ज किया गया। 


वाहन में क्षमता से अधिक सवारिया बैठाने वाले वाहन चालक को 10,500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया 

बड़वानी / न्यायालय  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी  जैनुल आब्दीन  द्वारा अपने फैसले मे आरोपी कैलाश पिता भूना बारेला उम्र 19 वर्ष निवासी पाटी जिला बड़वानी को वाहन में क्षमता से अधिक सवारिया बैठाने के आरोप में धारा 66/192 (ए), 130/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10,500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी  कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।

    अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 14.02.2021 को पाटी नाका बड़वानी पर वाहन चेंकिग के दौरान पाटी तरफ से एक वाहन तुफान कार क्रमांक एम.पी. 11 बी.ई. 0633 को चेक करते समय उक्त वाहन में अंदर और बाहर काफी मात्रा में सवारी पाई गई। वाहन को चेंक करते समय उसके अंदर 17 सवारिया होना पाई गई। वाहन चालक कैलाश पिता भूना उम्र 19 वर्ष निवासी पाटी से पुछताछ करने पर वाहन के दस्तावेज मांगने पर मोके पर कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये। तथा चालक के द्वारा उक्त वाहन में परमिट शर्तों का उलंघन करते पाये गयें अतः वाहन चालक के विरूद्ध धारा 66/192 (ए), 130/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत थाना बड़वानी द्वारा इश्तगाशा दर्ज किया गया।

No comments:

Post a Comment