शिवपुरी- थाना खनियाधाना के सहायक उपनिरीक्षक दिनांक 14.9.2020 को सूचना की तस्दीक हेतु मायापुर रोड पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देख कर भागने लगा जिसे फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा गया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक देसी 315 बोर का कट्टा एवं दो जिंदा राउंड मिले, उक्त व्यक्ति से उसका नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम संजय यादव होना बताया, उक्त व्यक्ति से कट्टे के संबंध में लाइसेंस मांगा तो उसने लाइसेंस ना होना बताया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना खनियाधाना लाया गया जहां अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 286/20 अंतर्गत धारा 25 1.बी ;एद्ध आम्र्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने विचारणा उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुएए धारा 25 1.बी ;एद्ध आम्र्स एक्ट के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ?500 अर्थदंड से दंडित किया गया।
शिवपुरी- थाना खनियाधाना के सहायक उपनिरीक्षक दिनांक 14.9.2020 को सूचना की तस्दीक हेतु मायापुर रोड पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देख कर भागने लगा जिसे फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा गया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक देसी 315 बोर का कट्टा एवं दो जिंदा राउंड मिले, उक्त व्यक्ति से उसका नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम संजय यादव होना बताया, उक्त व्यक्ति से कट्टे के संबंध में लाइसेंस मांगा तो उसने लाइसेंस ना होना बताया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना खनियाधाना लाया गया जहां अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 286/20 अंतर्गत धारा 25 1.बी ;एद्ध आम्र्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने विचारणा उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुएए धारा 25 1.बी ;एद्ध आम्र्स एक्ट के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ?500 अर्थदंड से दंडित किया गया।
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