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Tuesday, January 12, 2021

सागर/चाकू से चोट कारित करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


चाकू से चोट कारित करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय- श्रीमान रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने शराब के लिए पैसे ना देने पर चाकू से चोट कारित करने वाले आरोपी रोहित लोधी का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री शिवलाल अहिरवार, देवरी ने पक्ष रखा।  

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.01.2021 को रात 08ः15 बजे फरियादी घर पर था तक उसका लडका उत्कर्ष उर्फ गोलू घर पहुचा जिसके सिर में चोट थी और खून बह रहा था। तब उसने अपने पुत्र से चोट के संबंध में पूछा तो उत्कर्ष ने बताया कि जब वह घर आ रहा था तो रास्ते में रोहित लोधी, पल्टू लोधी, अतुल पटेल तथा शुभम चौरसिया ने रास्ता रोक लिया, उत्कर्ष वहां रूका तो अभियुक्तगण शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। पीडित ने पैसे देने से मना कर दिया तो चारो अभियुक्तगण गंदी-गंदी गालियां देने लगे एवं अभियुक्त रोहित ने चाकू मारा जिससे उसे चोट कारित हुयी एवं अभियुक्तगण ने जान से खत्म करने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना देवरी में दर्ज कराई। घटना की रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी रोहित लोधी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया, प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रोहित लोधी का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।


अवैध शराब का विक्रय करने वाले आरोपीगण को भेजा जेल

सागर। न्यायालय- श्रीमान हेमंत अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण परसा बंजारा, मनोज कुशवाहा, महेश लोधी का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री श्याम सुन्दर गुप्ता  ने पक्ष रखा।  

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.01.2021 को मुखविर द्वारा थाना बीना में सूचना प्राप्त हुई कि खुरई फाटक के पास महेश लोधी के टपरे में तीन लोग शराब विक्रय कर रहे है। सूचना की तस्दीक हेतु थाना बीना का स्टाफ मुखविर के बताये स्थान पर पहुचा तो वहां पर मनोज कुशवाहा, परसा बंजारा व महेश लोधी तीनों टपरे के अंदर सफेद रंग के दो कुप्पों में शराब रखे हुए थे और टपरे के सामने खडी मोटर साइकिल में दो पीले कुप्पों में शराब भरी मिली थी। तीनों आरोपीगण शराब को बेचा जाना बता रहे थे मौके पर ही पुलिस ने कुल कुप्पों मे भरी हुई 60 लीटर कच्ची शराब व मोटर साइकिल जप्त की व तीनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर अपराध अंतर्गत धारा 34(2) आवकारी अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया, प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण महेश, परसा एवं मनोज का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।

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