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Friday, January 15, 2021

चर्चा में पोहरी विधानसभा : कच्ची शराब के बाद अब मिलावटी दूध में दोषी पाए गए बैराढ़ भाजपा मंडल उपाध्यक्ष


मिलावटी दूध में दोषी पाए गए नेता पर हुआ पुलिस थाना बैराढ़ में मामला दर्ज

कैप्शन-राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मौजूद बैराढ़ भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मनीष कुमार अग्रवाल

शिवपुरी- इन दिनों पोहरी विधानसभा चर्चाओं में लगातार सरगर्मी की तरह नजर आ रही है। जिसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कुनबे के कारण अब कई ऐसे लोग नेता बनकर शामिल हो गए है जो अपनी नेतागिरी को अपने गोरख धंधों को बढ़ाना चाह रहे है हालांकि जब वह गोरख धंधों में फंसकर सामने आते है तब तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया जाता है

 जैसा कि अभी कच्ची शराब के मामले में सामने आया जहां पोहरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की महिला पदाधिकारी भी कच्ची शराब बेचने को लेकर निष्कासन की भेंट चढ़ गई। अभी इस कार्यवाही को दो दिन ही नहीं हुए कि अब पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बैराढ़ भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मिलावटी दूध में दोषी पाए गए और बैराढ़ के भाजपा मंडल उपाध्यक्ष की दूध जांच की रिपोर्ट में फैट 4.5 प्रतिशत की जगह केवल 0.4 प्रतिशत पाया गया और इसे लेकर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पर थाना बैराढ़ में केस दर्ज किया गया है।

बताना होगा कि प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कलेक्टर के निर्देश पर पटवारी द्वारा दूध सैम्पल में रिपोर्ट पास ना होने को लेकर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष करैरा मनीष कुमार पुत्र रामचरण अग्रवाल निवासी वार्ड क्रं.2 व्यास कोठी के पास बैराढ़ के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। बीते ढाई सप्ताह पूर्व बैराढ़ नगर की मनीष दूध डेयरी से दूध का सैम्पल लेकर जांच की गई थी इसे लेकर जब रिपोर्ट आई तो इसमें फैट की मात्रा 4.5 प्रतिशत की जगह 0.4 प्रतिशत पाई गई। इसे लेकर हल्का पटवारी देवेन्द्र गर्ग निवासी बैराढ़ ने प्रभारी तहीलदार विजय कुमार शर्मा के पत्र के आधार पर थाना बैराढ़ में शिकायती आवेदन दिया जिसके तहत भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मनीष कुमार के विरूद्ध धारा 420,272 सहित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 51 और 26(2) आईआई के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

 यहां बताना होगा कि बीती 18 नवम्बर 2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकाी जिला शिवपुरी द्वारा मैन रोड बैराढ़ स्थित प्रतिष्ठान मनीष दूध डेयरी पर जाकर डेयरी के खाद्य कारोबार कर्ता मनीष कुमार अग्रवाल के समक्ष मिश्रित दूध खुला नमूना जांच में लेकर प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था। जांच प्रतिवेदन में 29 दिसम्बर को नमूना खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला अमानक घोषित किया। जिसमें मिल्क फैट न्यूनतम 4.5 प्रतिशत की जगह 0.4 प्रतिशत एवं एमएनएफ न्यूनतम मात्रा 8.5 प्रतिशत की जगह 8.2 प्रतिशत पाई गई। इस मामले में मुलावट से मुक्ति अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही के लिए कलेक्टर अक्ष्य कुमार सिंह ने पत्र भेजकर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।

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