शिवपुरी-कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ के निर्देशानुसार अवैध मदिरा विक्रय की सूचना पर पिछोर वृत्त प्रभारी तीर्थराज भारद्वाज आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा वृत्त पिछोर में ग्राम मायापुर कंजरों के डेरे पर दबिश देकर 02 आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2)का एक प्रकरण एवं धारा 34(2) 49क का एक प्रकरण कुल 02 प्रकरण पंजीबद्ध कर दोनो आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कुल 400 ली हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई एवं इसके अलावा लगभग 2500 ाह गुड़ लहान एवम सीमेंट की 02 बड़ी टंकियों में 2000किलो गुड़ लहान और मदिरा बनाने की 02भट्टियां और अन्य सामान मौके पर नष्ट किया गया ।।उक्त समान की कुल कीमत लगभग 03 लाख रु आंकी गयी। कार्यवाही में तीर्थराज भारद्वाज, सुश्री सोनाली त्रिवेदी, नीरज त्रिवेदी आबकारी उपनिरीक्षक और आबकारी मुख्य आरक्षक और आरक्षकों का सराहनीय योगदान रहा।
शिवपुरी-कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ के निर्देशानुसार अवैध मदिरा विक्रय की सूचना पर पिछोर वृत्त प्रभारी तीर्थराज भारद्वाज आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा वृत्त पिछोर में ग्राम मायापुर कंजरों के डेरे पर दबिश देकर 02 आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2)का एक प्रकरण एवं धारा 34(2) 49क का एक प्रकरण कुल 02 प्रकरण पंजीबद्ध कर दोनो आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कुल 400 ली हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई एवं इसके अलावा लगभग 2500 ाह गुड़ लहान एवम सीमेंट की 02 बड़ी टंकियों में 2000किलो गुड़ लहान और मदिरा बनाने की 02भट्टियां और अन्य सामान मौके पर नष्ट किया गया ।।उक्त समान की कुल कीमत लगभग 03 लाख रु आंकी गयी। कार्यवाही में तीर्थराज भारद्वाज, सुश्री सोनाली त्रिवेदी, नीरज त्रिवेदी आबकारी उपनिरीक्षक और आबकारी मुख्य आरक्षक और आरक्षकों का सराहनीय योगदान रहा।
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