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Saturday, January 9, 2021

सागर/ घर में घुसकर मारपीट करने वाले अभियुक्तगण की जमानत खारिज


सागर
। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने आरोपीगण छोटू उर्फ प्रियंक पिता राकेश श्रीवास्तव उम्र 22 साल, सुरेश पिता बाबूलाल पाल उम्र 31 साल तथा गोलू उर्फ प्रशांत पिता राकेश पटेल उम्र 18 साल सभी निवासी ग्राम रामनगर जिला सागर का जमानत  आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार खातेकर ने पक्ष रखा।  

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के घर में घुसकर मारपीट की गयी जिससे उसे चोट कारित हुई एवं छेडछाड भी की गयी। उक्त कृत्य पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 452,323,294,506,336,34 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान धारा 354 भादवि का इजाफा किया गया।

आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण छोटू, गोलू एवं सुरेश का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।

अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमान रविन्द्र धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी, देवरी, सागर के न्यायालय ने आरोपी राकेश लोधी का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री शिवलाल अहिरवार ने पक्ष रखा।  

 घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस थाना देवरी जिला सागर द्वारा जॉच के दौरान अभियुक्त राकेश लोधी के द्वारा अभियुक्त शुभम दांगी से दिनांक 13.11.2020 को चिरचिटा तिराहा सहजपुर रोड देवरी से एक ओमनी कार क्रमांक एमपी 15 बीए 2129 में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के 22 पेटी देशी लाल मसाला शराब खाकी रंग के कार्टून में जिसमें प्रत्येक पेटी में 50-50 पाव शराब के प्रत्येक पाव धारिता 180 एम.एल. कुल मात्रा 198 बल्क लीटर जो कि 50 बल्क लीटर से अधिक शराब रखकर परिवहन कराये जाने का अपराध करने पर अभियुक्त राकेश लोधी के विरूद्ध पुलिस थाना देवरी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राकेश लोधी का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।

दहेज के लिए प्रताडि़त करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

सागर। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने दहेज के लिए प्रताडित करने वाले आरोपी अभय तिवारी उम्र 36 साल निवासी गोपालगंज जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार खातेकर ने पक्ष रखा।  

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 18.06.2018 को अभियुक्त अभय तिवारी से फरियादिया की शादी हिन्दु रीति रिवाज से हुई है। अभियुक्त द्वारा फरियादिया से पैसे व कार की दहेज की मांग कर प्रताडित किया जाने लगा तथा दहेज की मांग को लेकर मारपीट भी की जाती है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 498ए, 323,406 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अभय तिवारी का प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. निरस्त कर दिया गया।

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