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Wednesday, January 6, 2021

सागर।/ कंडेक्टर से मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त


सागर।
न्यायालय- श्रीमान हेमन्त सविता न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी बण्डा जिला सागर ने आरोपीगण रविन्द्र, गोविन्द्र, अरविन्द्र, जंजू उर्फ गोलू का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री शरद यादव ने शासन का पक्ष रखा। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह बस में कंडेक्टरी करता है दिनांक 11.12.2020 को शांम करीब 06ः05 बजे बस स्टेण्ड शाहगढ से रवाना होकर टीकमगढ तिराहा बस लेकर पहुचा कि वहा पर खडे गोविन्द्र यादव, चाली यादव डंडा लिये और अस्सू यादव एवं अन्य लडके बस में बैठ गये और अश्लील गालियंा देते हुए जब सिमरिया गांव पहुचे तो चारो लोग शराब पीेने के लिए पैसे मांगने लगे। फरियादी ने रूप्ये देने से मना किया तो अभियुक्तगण ने फरियादी को पकडकर नीेचे खीेच लिया और मारपीट करने लगे जिससे फरियादी को चोट कारित हुयी। जब फरियादी ने टिकिट बुक से रूपये देना चाहे तो अभियुक्त चाली यादव ने टिकिट बुक में रखे 5700 रूपये छीनकर भाग गया। 

अभियुक्तगण ने गांलिया देते हुए जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट पर से थाना शाहगढ में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण रविन्द्र, गोविन्द्र, अरविन्द्र, जंजू उर्फ गोलू का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 


शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज  

सागर। न्यायालय- श्रीमती नीतू कांता वर्मा विशेष न्यायाधीश पंचम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी अरवाज बल्द अकरम राईन उम्र करीब 20 साल निवासी काजी मुहाल, सागर जिला सागर का जमानत आवेदन  निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.10.2020 को फरियादिया जिसकी उम्र 16 साल है, थाना केन्ट उपस्थित होकर लिखित आवेदन अभियुक्त अरवाज राइन के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अभियोक्त्री/फरियादिया ने आवेदन में लेख किया कि अभियुक्त अरवाज ने शादी का झांसा देकर मुझसे बात करने लगा और दिनांक 12.07.2020 को करीबन 12 बजे जब फरियादिया घर पर अकेली थी तो घर पर आया और घुमाने का कह कर घर से ले गया और रास्ते में उसके दुष्कृत्य किया। अभियोक्त्री ने विरोध किया तो आरोपी ने शादी का झांसा दिया और बोला तुमसे शादी करूगा। उसके बाद भी अभियुक्त ने फरियादिया के साथ गलत काम किया। जब अभियोक्त्री ने उसका विरोध किया तो अभियुक्त ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो तुम्हे बदनाम कर दूगा।

 अभियोक्त्री/फरियादिया ने घटना अपने माता पिता को बताई और उनके साथ थाना रिपोर्ट करने गयी।  थाना केन्ट जिला सागर में अपराध अंतर्गत धारा 363,366,376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। 

जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अरवाज का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 

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