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Tuesday, January 12, 2021

अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को जेल भेजा


शिवपुरी
। मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 30.09.2020 को 7 बजे थाना.सिरसौद में प्रधान आरक्षक बृजेश दुबे को दौराने गश्त ग्राम रामखेडी में जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि खोरघार रोड पर लक्की रावत के होटल के सामने एक व्यक्ति अवैध शराब विक्रय करने हेतु खड़ा है।


सूचना से हमराही आरक्षक संतोष व राहगीर साक्षी कप्तान सिंह को अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर हाथ में एक प्लास्टिक की कट्टी लेकर भागा जिसे आरक्षक की मदद से पकड़कर नामए पता पूछने पर उसने अपना नाम नेताराम पुत्र हरिया जाटवए निवासी.बैधाई का होना बताया एवं हाथ में ली हुई कट्टी को कब्जे में लेकर चैक किया तो उसमें हाथ भट्टी की कच्ची शराब करीब 05 लीटर पाई गई। उक्त व्यक्ति से शराब को रखने व बेचने का लाइसेंस चाहा तो उसने लाइसेंस नहीं होना बताया। उक्त व्यक्ति के कब्जे से विधिवत् अवैध मदिरा जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया तथा उसमें से 01 लीटर शराब बोतल में सैम्पल जांच हेतु पृथक से जप्त कर सीलबंद की गई। उक्त आशय की रिपोर्ट को पुलिस थाना.सिरसौद शिवपुरी में अपराध क्रमांक 233/2020 अंतर्गत धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध कर अनवेषण प्रारंभ किया गया तथा अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्याडयालय ने आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी को न्या यालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी सुश्री कल्पना गुप्ता, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई ।

अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को जेल भेजा

शिवपुरी। मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 18.10.2020 को 5 बजे थाना.सिरसौद में प्रधान आरक्षक सुरेश शर्मा को दौराने गश्त ग्राम खौरघार में जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिक्षालय के पास ग्राम जामखो में एक व्यक्ति अवैध शराब विक्रय करने हेतु खड़ा है तभी राहगीर अशोक परिहार व हमराही आर. बाबूलाल को सूचना से अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर हाथ में एक प्लास्टिक की कट्टी लेकर भागा जिसे आरक्षक की मदद से पकड़कर नामए पता पूछने पर उसने अपना नाम संजीव पुत्र गिरवर धाकड, निवासी.जामखो का होना बताया एवं हाथ में ली हुई कट्टी को कब्जे में लेकर चैक किया तो उसमें हाथ भट्टी की कच्ची शराब करीब 05 लीटर पाई गई। उक्त व्यक्ति से शराब को रखने व बेचने का लाइसेंस चाहा तो उसने लाइसेंस नहीं होना बताया। उक्त व्यक्ति के कब्जे से विधिवत् अवैध मदिरा जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया तथा उसमें से 01 लीटर शराब बोतल में सैम्पल जांच हेतु पृथक से जप्त कर सीलबंद की गई। उक्त आशय की रिपेर्ट को पुलिस थाना.सिरसौद शिवपुरी में अपराध क्रमांक 262/2020 अंतर्गत धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध कर अनवेषण प्रारंभ किया गया तथा अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्या यालय ने आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी को न्यांयालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी सुश्री कल्पीना गुप्ता0 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई ।

हत्या  के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त  

शिवपुरी। मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि पुलिस थाना सुरवाया के अपराध क्रमांक 103/2020 धारा 147,148,149, 307, 302 भादवि  एवं 25(1बी)बीए 25 (1बी)25/27 आम्र्सय एक्ट तहत के अपराधी चिम्मन उर्फ  चिमन द्वारा माननीय न्याियालय श्रीमान पवन शंखवार जे.एम.एफ.सी. शिवपुरी के न्याकयालय में प्रस्तुरत जमानत आवेदन, निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।

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