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Shishukunj

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Friday, January 8, 2021

सागर/नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी के सहयोगी की जमानत खारिज


सागर
। न्यायालय- श्रीमती नीतू कांता वर्मा विशेष न्यायाधीश पंचम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपिया रश्मि पटैल निवासी पथरिया का जमानत आवेदन  निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने दिनांक 23.10.2020 को थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 22.10.2020 को कोई अज्ञात आरोपी उनकी पुत्री, जोकि नाबालिग है को बहला-फुसला कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण विवेचना के दौरान अभियोक्त्री/पीडिता को दस्तयाव किया गया। अभियोक्त्री ने कथनों में बताया कि आरोपी नितिन पटैल द्वारा उसे बहला फुसला कर साथ ले गया और शादी कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कृत्य किया। उक्त कृत्य में अभियुक्त नितिन के मामा संतोष पटैल एंव मौसी रश्मि पटैल के द्वारा सहयोग करते हुए अभियोक्त्री को छिपाना एवं रखने से धारा 368 भादवि का इजाफा किया गया एवं अभियुक्त के विरूद्ध धारा 366,376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। 

आरोपिया रश्मि पटैल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपिया रश्मि पटैल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 


नाबालिग की जबरदस्ती शादी कराने एवं दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज 

सागर। न्यायालय- श्रीमान रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी के न्यायालय ने आरोपी हरप्रसाद पिता पूरन अहिरवार उम्र 40 साल का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री कपिल पाण्डे, देवरी ने पक्ष रखा।  

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री जिसकी उम्र 13 साल है, के पिता नही है। उसकी मॉ ने अभियुक्त हरप्रसाद से दूसरी शादी की थी। अभियोक्त्री को उसकी मॉ एवं अभियुक्त द्वारा शादी करने के लिए कहा गया परन्तु अभियोक्त्री ने मना कर दिया उसके बाबजूद आरोपी एवं अभियोक्त्री की मॉ ने जबरजस्ती 13 वर्षीय अभियोक्त्री का विवाह अमन अहिरवार के साथ करवा दिया। आरोपी अमन अहिरवार ने अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के बिना अनेक बार दुष्कृत्य किया गया जिसके कारण अभियोक्त्री बीमार ग्रस्त हो गयी।  उक्त घटना की रिपोर्ट थाना केसली में दर्ज की गयी। 

उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी हरप्रसाद का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।  


अवैध शराब ले जाने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज 

सागर। न्यायालय- श्रीमान हेमंत कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बीना के न्यायालय ने आरोपी नारायण सिंह वघेल, ब्रजेश उर्फ भोला एवं अरविन्द्र लोधी जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री श्याम सुन्दर गुप्ता ने पक्ष रखा।  

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.12.2020 को मुखविर से सूचना थाना बीना में प्राप्त हुई कि मिलन बार के बाहर एक सफेद रंग की टवेरा न. एम.पी. 04 केजी 1297 में शराब की पेटियां रखी है सूचना की तस्दीक हेतु थाना बीना का पुलिस स्टाफ मिलन बार कानूनगो वार्ड पहुंचा और वहां खडी टवेरा की तलासी लेने पर 144 बोलत अंग्रेजी शराब कुल 108 लीटर कीमत 1,36,560 रूप्ये की मिली जो अवैध होने से जप्त की गई। आरोपीगण द्वारा शराब को जानू यादव ग्राम मारा के द्वारा बुलाई जाना बताया। 


आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण नारायण सिंह वघेल, ब्रजेश उर्फ भोला, एवं अरविन्द्र लोधी का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया। 


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