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Monday, January 25, 2021

बड़वानी/ तितली भवरी खेलने वाले आरोपीगण को न्यायालय उठने तक की सजा

 


एवं 100-100 रूपये जुर्माना

बड़वानी/ न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुमित्रा ताहेड़  द्वारा अपने फैसले में सट्टा लिखने केे आरोप मे आरोपीगण कपिल पिता मोहनलाल ,रोहित पिता सुनील एवं संजय पिता मधुसुदन निवासीगण पाटी को धारा 13 जुआ अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 100-100 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी  मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
   अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक        15.01.2021 सहायक उप निरीक्षक आशिक खान वीट भ्रमण करते समय बस स्टेण्ड पाटी पहुचे जहा  मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि मछली बाजार पाटी मे कुछ लोग एक चार्ट पर हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे है। सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान एवं मय फोर्स के साथ मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे। जहां देखा कि कुछ व्यक्ति आपस मे एक चार्ट पर आपस मे रूपये पैसे का दाव लगाते हुए हार जीत करते दिखाई दिये। वहाॅं पर उपस्थित लेाग पुलिस को देखकर भागने लगे। जिन्हे फोर्स तथा पंचों की मदद से घेराबंदी कर तीन व्यक्तियो को पकड़ा गया। उक्त व्यक्तियो का नाम पता पूछने पर उन्होन अपने नाम कपिल पिता मोहनलाल ,रोहित पिता सुनील एवं संजय पिता मधुसुदन निवासीगण पाटी का होना बताया। आरोपीगणो के कब्जे से नगदी 1085 रूपये एवं तितली भबरा चार्ट एक चित्र बना हुआ जुआ चार्ट जप्त किया गया। आरोपीगणो को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 13 जुआ अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।


बालिका से छेड़-छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
 
बड़वानी/ न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी  राकेश कुमार सोनी  द्वारा  छेड-छाड करने  व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अजय पिता मोहन नि.ग्राम बंधान(बडगांव) थाना बडवानी जिला बड़वानी, की  धारा 354,506 भादवि एंव 7/8,11/12 पाक्सो एक्ट में  अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी  दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिलालोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गयी। 
   अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 14.12.2020 को पीडिता अपने मामा के यहां  जा रही थी तभी अरोपी अजय पिता मोहन  ने  बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकडकर उससे कहा वो उसे पसंद करता है तब  पीडिता ने कहा वो  उसे  पंसद नही करती तब आरोपी  पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर डराने लगा।पीडिता की माॅ को आता देख आरोपी वहा से भाग गया। बाद में पीडिता ने अपनी माॅ और मामा के के साथ थाना बडवानी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्व करवायी।आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।            
    
        आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर  दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

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