Responsive Ads Here

Shishukunj

Shishukunj

Tuesday, December 22, 2020

सागर/ नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


सागर
। न्यायालय- श्रीमान विशेष न्यायाधीश, लौंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के न्यायालय ने अभियुक्त रामकुमार पटेल पिता नन्दराम पटैल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम घूघर थाना मोतीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 15.11.2020 को अभियुक्त रामकुमार पटेल अभियोक्त्री जो कि नाबालिग है, को रात करीब 09 बजे बहला फुसला कर भोपाल ले गया और उसे एक किराये के कमरे में रखा। उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363,366 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रामकुमार पटैल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 


 घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने वाले  आरोपी की जमानत निरस्त 

सागर। न्यायालय- श्रीमान नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी जितेन्द्र अहिरवार ग्राम करोंदा भानगढ, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से  सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना भानगढ़ में आवदेन प्रस्तुत किया कि दिनांक 27.05.2020 को रात में घर के छत पर अपने बच्चों  के साथ सो रही थी, रात करीब 01 बजे अभियुक्त जितेन्द्र अहिरवार उसकी छत पर आया और बुरी नियत से उसका पैर पकडा तो अभियोक्त्री की नीद खुल गयी और वह चिल्लाने लगी तो परिवार के अन्य सदस्य भी जाग गये, अभियुक्त जितेन्द्र वहां से भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी जीतेन्द्र अहिरवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 

मंदिर की दानपेटी से चोरी करने वाले  आरोपी की जमानत निरस्त 

सागर। न्यायालय- श्रीमान हेमन्त सविता श्रृंख्ला न्यायालय शाहगढ़ जिला सागर के न्यायालय ने अभियुक्त उमेश उर्फ उम्मी पिता खुमान आदिवासी निवासी अमरमऊ थाना शाहगढ़ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री शरद यादव ने शासन का पक्ष रखा। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना शाहगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम अमरमऊ में दुर्गा माता का मंदिर है। दिनांक 24.10.2020 को शांम करीब 04 बजे मंदिर की सफाई करते समय देखा कि मंदिर की दानपेटी का ताला टूटा था जिसमें चढोत्तरी के लगभग 15000 रूप्ये नगद थे जो नही मिले कोई अज्ञात चोर दान पेटी का ताला तोडकर चोरी कर ले गया। थाना शाहगढ में उक्त मामले का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त से चोरी किये गये रूप्ये जप्त किये तथा दिनांक 07.12.2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी उमेश उर्फ उम्मी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 

No comments:

Post a Comment