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Shishukunj

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Tuesday, December 8, 2020

सागर/कूट रचित ऋण पुस्तिका प्रस्तुत करने वाली जमानतदार की रिपोर्ट दर्ज


सागर
। न्यायालय. श्रीमान विवेक कुमार पाठक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने कूट रचित ऋण पुस्तिका के माध्यम से जमानत प्रस्तुत करने वाली जमानतदार रेखाबाई पुत्री रधुनाथ विश्वकर्माए पति प्रदीप विश्वकर्मा आयु 40 वर्ष निवासी जीण्एण्डीण् कॉलोनीए गोपालगंज सागर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने का आदेश दिया। शासन की ओर से पक्ष सहाण् जिला अभियेाजन अधिकारी श्री बृजेश दीक्षित ने रखा।  

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय के थाना मोतीनगर के अपराध क्रमांक 749ध्2020 अंतर्गत धारा 376 भादवि के लंबित रिमांड के दौरानए जो कि श्रीमान रविकुमार बौरासी न्यायिक मजिण् प्रथम श्रेणी सागर के समक्ष लंबित हैए जमानतदार रेखाबाई पुत्री रधुनाथ विश्वकर्माए पत्नि प्रदीप विश्वकर्मा आयु 40 वर्ष निवासी  परासिया हाल. जी ए डी कॉलोनीए गोपालगंजए सागर के द्वारा भू.अधिकार एवं ऋण पुस्तिका एलण्एफ.410511 के माध्यम से जमानत प्रस्तुत की गयी थी। 

न्यायालय द्वारा उक्त ऋण पुस्तिका की जांच तहसीलदार कार्यालय से कराये जाने पर संलग्न पटवारी एवं हल्का नम्बर 26 मौजा परासिया तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार उक्त ऋण पुस्तिका तहसीलदार जैसीनगर के कार्यालय से जारी नही होने से कूटरचित पाई गयी। जमानतदार द्वारा न्यायालय के साथ छल कर बेईमानीपूर्वक असली के रूप में कूट रचित ऋण पुस्तिका प्रस्तुत की गयी। उक्त कृत्य धारा 420ए467ए468ए एवं 471 के तहत दंडनीय अपराध है। न्यायालय ने कूट रचित ऋण पुस्तिका के माध्यम से जमानत प्रस्तुत करने वाली जमानतदार रेखाबाई पुत्री रधुनाथ विश्वकर्माए पति प्रदीप विश्वकर्मा आयु 40 वर्ष के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करते हुए कार्यवाही करने का आदेश दिया।

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