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Monday, December 14, 2020

अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को सजा


शिवपुरी। मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 10-03-2020 को 5.45 बजे थाना सिरसौद प्रधान आरक्षक को दौराने गश्त  मुखबिर से सूचना प्राप्त  हुई कि एक व्यीक्ति खोरगार स्थित संरपच के घर के सामने 30 क्वातटर सफेद देशी शराब एवं 8 बियर अवैध विक्री करने हेतु खडा है । सूचना की तस्दी क मुखबिर के बताये स्थातन की गई, तो देखा कि एक व्य्क्ति फोर्स को देखकर भागा जिसे फोर्स की मदद से पकड लिया गया है जब चैकिंग की गई तो उसके पास एक क्वािर्टून में देशी प्ले्न शराब के 30 क्वांटर एवं एक क्वातर्टन में 8 बियर मिली।  शराब जब्तए कर आरोपी पवन के विरुद्ध धारा 34(1)क मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम का अभियोग दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय जिला शिवपुरी के समक्ष पेश किया। माननीय न्या्यालय ने आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी को न्याैयालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी सुश्री कल्पएना गुप्ता  सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई । 

एक्सी डेट के मामले में सजा 
 
शिवपुरी। मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 05.06.2020 को रात्रि 9 बजे थाना सिरसौद थाना अंतर्गत फरियादी अपनी गाडी होण्डाद सिटी क्रमांक एम पी 04 सीई 9913 व फरियादी के साथ लक्ष्मी कांत शर्मा की गाडी एम पी 33 सी. 7190 से पोहरी तरफ से जिला शिवपुरी आ रहें थे तबद उन्होेनें ग्राम जसराजपुरा की पुलिया के पास उन्हो ने अपनी गाडी रोकी तो पीछे ट्रक क्रमांक एमपी 08 डी 7090 के चालक ने तेजी व लापरवाही से ट्रक को चलाकर फरियादी की गाडी में टक्कडर मार दी जिससे उनकी गाडियॉ  टूट गई, जिससे दोनो गाडिया का नुकसान हो गया। ट्रक चालक, ट्रक चलाकर भाग जिसके विरूद् पुलिस थाना कोतवाली में अपराध दर्ज कराया गया, पुलिस थाना कोतवाली आरोपी सुरेश पुत्र श्या म लाल शर्मा के विरूद् धारा 279 भादवि का अपराध दर्ज कर, माननीय न्याायालय जेएमएफसी शिवपुरी के न्याुयालय में पेश किया। माननीय न्यारयालय ने आरोपी दोषी पाते हुऐ, आरोपी को 500 रू के अर्थदण्डी से दण्डित किया गया।  अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी सुश्री कल्पदना गुप्ताग सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई । 

अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को सजा

जिला लोक अभियोजन शिवपुरी के मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव कि दिनाक 20.07.2020 को दोपहर 2.50 बजे थाना सिरसोद अंतर्गत जैन पेट्रोल पंप के पास पोहरी रोड पर 5 ली. हाथ भटटी की कच्चीर शराब कीमत 500 रू अवैध  विक्रय किया जा रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर सहायक उपनिरीक्षक को प्राप्तह हुई , प्राप्तत सूचना के आधार पुलिस मुखबिर द्वारा बताये स्थाथन पर पहुॅची तो एक व्यबक्ति पुलिस देखकर एक प्लॉपस्टिक की कटटी लिए भागा, जिससे फोर्स की मदद से पकड लिया गया उस मे  5 लीटर हाथ भट्टी की कच्चीक शराब मिली नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम घनश्या म बताया , जिसके विरूद्व जप्तीर की कार्यवाही कर, म.प्र; आबकारी एक्ट् 34(1)क के तहत अपराध पंजीबद्व आरोपी को न्या्यालय में पेश किया गया। माननीय न्यावयालय जेएमएफसी शिवपुरी ने आरोपी को दोषी पाते हुऐ न्यावयालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्डल से दण्डित किया गया है । शासन की पैरवी सुश्री कल्प ना , एडीपीओ द्वारा की गई । 

अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को सजा

जिला लोक अभियोजन शिवपुरी के मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव कि दिनाक 08.09.2020 को दोपहर 5:00 बजे थाना सिरसोद अंतर्गत पोहरी रोड आठवा मील प्रतीक्षालय के पास 20 क्वा टर देशी सफेद प्लेेन मदिरा कीमत 1600 अवैध रूप विक्रय किया जा रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर सहायक उपनिरीक्षक को प्राप्त2 हुई , प्राप्तश सूचना के आधार पुलिस मुखबिर द्वारा बताये स्थाजन पर पहुॅची तो एक व्यरक्ति पुलिस देखकर एक प्लॉ0स्टिक की कटटी लिए भागा, जिससे फोर्स की मदद से पकड लिया गया उस में 20 क्वायटर देशी सफेद प्ले न शराब मिली नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भागीरथ पुत्र भरोसी जाटव  बताया , जिसके विरूद्व जप्तीत की कार्यवाही कर, म.प्र; आबकारी एक्टर 34(1)क के तहत अपराध पंजीबद्व आरोपी को न्या,यालय में पेश किया गया। माननीय न्याायालय जेएमएफसी शिवपुरी ने आरोपी को दोषी पाते हुऐ न्या यालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्डा से दण्डित किया गया है । शासन की पैरवी सुश्री कल्पुना , एडीपीओ द्वारा की गई । 

अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को सजा

जिला लोक अभियोजन शिवपुरी के मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव कि दिनाक 29.05.2020 को दोपहर 6:20 बजे थाना सिरसोद अंतर्गत  ग्राम ठर्री विजय यादव के घर के सामने 05 ली हाथ भटृटी की कच्चीु शराब कीमत 500 अवैध रूप विक्रय किया जा रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर प्रधान आरक्षकको प्राप्त2 हुई , प्राप्तआ सूचना के आधार पुलिस मुखबिर द्वारा बताये स्था्न पर पहुॅची तो एक व्य क्ति पुलिस देखकर एक प्लॉमस्टिक की कटटी लिए भागा, जिससे फोर्स की मदद से पकड लिया गया उस में 5 ली.हाथ भटृटी की कच्चीस शराब मिली नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रंजन पुत्र हरिराम परिहार बताया , जिसके विरूद्व जप्तीी की कार्यवाही कर, म.प्र; आबकारी एक्टव 34(1)क के तहत अपराध पंजीबद्व आरोपी को न्याायालय में पेश किया गया। माननीय न्याीयालय जेएमएफसी शिवपुरी ने आरोपी को दोषी पाते हुऐ न्या यालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया है । शासन की पैरवी सुश्री कल्पुना , एडीपीओ द्वारा की गई । 

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