शिवपुरी-बीती 4 नवम्बर को ग्राम रेड्डी हिम्मतपुर के बालकिशन पुत्र स्वण् श्री रघुनी लोधी उम्र 52 साल नें अपनी बहू श्रीमती सुखवती पत्नि राजेश लोधी उम्र 32 साल की मृत्यु के संबंध में थाने पर रिपोर्ट लिखायी थी जिस पर मर्ग क्रं 52/2020 धारा 174 जाफौ. कायम कर जाँच की गयी दौराने जाँच दिनाकं 04.11.2020 को अपराध क्रं 375/2020 धारा 302 ताहि. का कायम कर विवेचना की गयी। दौराने विवेचना गाँवो मे जानकारी ली गयी तो एक व्यक्ति कृपाल सिह घटना दिनाकं से ही गायब था, घर वालों से पूछने पर सही जानकारी नही बता रहे थे अचानक पूरा परिवार ही ताला लगाकर गायब हो गया था, साथ ही घटना स्थल से एक लोई मिली थी जो मृतिका के परिजनो की नही थी
जिसके संबन्ध मे जानकारी मिली कि उक्त लोई गाँव के कृपाल लोधी की है जिस पर कृपाल लोधी की तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक शिवपुरी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के द्वारा उक्त घटना के अज्ञात आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु आदेशित किया गया थाए जिसमें थाना प्रभारी खनियाधाना निरी आलोकसिहं भदौरिया द्वारा एसडीओपी पिछोर देवेन्द्रसिहं कुशवाह के मार्गदर्शन में कार्यवाही की गयी। गठित टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतारसी के भरपूर प्रयास करने पर निरी आलौक सिह भदौरिया को गुप्त सूत्रों से प्राप्त हुई कि संदेही कृपाल लोधी अपने परिवार के साथ कही भागने की फिराक मे ग्राम गजौरा थाना पिछौर में हैए तत्काल मौके पर जाकर आरोपी कृपाल पुत्र हन्नू लोधी उम्र 27 साल निवासी रेड्डी हिम्मतपुर को दिनांक 09.11.2020 को पुछताछ कर गिरफ्तार किया गया
तो आरोपी कृपाल लोधी द्वारा जुर्म कबूलकर बताया गया कि घटना दिनांक 03.11.2020 की रात्रि मे मृतिका सुखवती को घर पर अकेली देखकर घर मे घुस गया जोर जबरजस्ती करने पर सुखवती द्वारा विरोध कर चिल्लाने पर मुँह पकडकर गला दबा दिया, जिससे सुखबती की मृत्यु हो गयी। आरोपी कृपाल लोधी को माननीय न्यायालय खनियाधाना मे पेश कर उप जेल पिछौर भेजा गया आरोपी कृपाल के विरूद्ध थाना हाजा पर पूर्व से कई अपराध पंजीबद्ध है। उक्त कार्यवाही में निरी आलोकसिहं भदौरिया, उनि अरविंद सिह राजपूत, सउनि जगदीश पाराशर, आर. जयवीर सिह, आर.अरूण मेवाफरोस, आर.हरिओम गुप्ता, आर. हरिकृष्ण जाट, आर. चालक आनंद लिटौरिया की अहम भूमिका रही।
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