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Wednesday, November 11, 2020

सागर/नाबालिक को जबरदस्ती लेजाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


सागर।
न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश नवम अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी छोटू उर्फ ग्रेवियल सायमन पिता सुरेश सायमन निवासी न्यू कॉलोनी सागर जिला सागर का जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा। 


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.07.2020 को सुबह करीब 06 बजे फरियादी की बेटी जो कि नाबालिक है, शौच करने गई थी और वापिस घर नही आई तो फरियादी व घर के अन्य सदस्यों ने आसपास एवं रिस्तेदारी में पता किया किन्तु कही भी नही मिली। उक्त घटना के बारे में फरियादी ने थाना राहतगढ़ जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई की कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिक बेटी को बहला फुसला कर ले गया।  फरियादी की रिपोर्ट पर थाना राहतगढ़ ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।  नाबालिक ने थाना में उपस्थित होकर अपने कथनों में बताया कि वह दिनांक 01.07.2020 को सुबह करीब 06 बजे शौच करने गई थी 

तभी वहां आरोपी छोटू ईसाई आया और उसे साथ चलने के लिए कहने लगा पीड़ित के मना करने पर भी आरोपी ने  जबरदस्ती उसे मोटरसाइकिल पर बैठा कर अपने घर ले गया और पीड़िता का मुंह बांध दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मौका देख पीड़ित वहाँ से निकल आयी और अपनी बड़ी बहन के साथ पुलिस थाना राहतगढ़ जाकर सारी घटना पुलिस को बताई। आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 363, 376  भादवि एवं धारा 3/4, 5/6 पाॅक्सो एक्ट के तहत आरोपी पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी छोटू उर्फ ग्रेवियल सायमन का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 


नाबलिग को बहला फुसलाकर बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत  खारिज कर भेजा जेल

सागर। न्यायालय-श्रीमान उमाशंकर अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा, जिला सागर के न्यायालय नें आरोपी पंचम यादव पिता रज्जू यादव उम्र 29 साल निवासी ग्राम चौकी थाना बण्डा जिला सागर म.प्र. की अदालत ने जेलभेजा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उभय पक्ष को सुना गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री ताहिर खान ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.02.2018 को थाना शाहगढ़ में फरियादी ने इस आशय से रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 20.02.2018 को 11ः00 बजे उसकी नातिन स्कूल जाने की कहकर गई थी जो शाम तक घर वापिस नहीं लौंटी, खोज करने पर नहीं मिली। पीडि़ता/नातिन को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है पीडि़ता के दस्तयाब होने पर उसने बताया कि आरोपी पंचम ने जबरजस्ती अपने पास रखा और उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। उक्त रिपोर्ट क आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मंे लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें।माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुएएवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी पंचम यादव का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 

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