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Thursday, November 26, 2020

बड़वानी/अवैध रूप से गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपीयो को जेल भेजा

 


बड़वानी/ 
न्यायालय  न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सुमित्रा ताहेड़ बड़वानी द्वारा आरोपीगण दिनेश पिता बाबुलाल उम्र 22 वर्ष निवासी पलसुद,शाहरूख पिता रउफ मंसुरी उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी पलसुद को धारा 4, 6, 9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 11(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम मेे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। 

  अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि दिनांक 02.11.2020 को थाना सिलावद पर मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई की पखाल्या तरफ अवैध रूप से गौवंश का  परिवहन कीया जा रहा है मुखबीर सूचना पर थाना सिलावाद के पुलिस अधिकारी ने पखाल्या तिराहा स्टेट हाइवे पर नाकाबंदी की। थोडी देर बाद एक सफेद रंग की पीकअप वाहन आते दिखा जिसको रोकने पर वाहन के चालक ने स्टापर को कट मारते हुए होल्गांव रोड पर तरफ वाहन को भगा कर ले गया और तांगडा फाटे पर वाहन छोडकर जंगल में भाग गया पुलिस द्वारा वाहन चेक करने पर वाहन मे 08 नग केडे क्रुरता पुर्वक ठुस ठुस कर भरा गये पाय।तब पुलिस द्वारा वाहन व गौवंश को विधिवत घटना स्थल से जप्त कीया गया व थाने पर आरोपीगण के विरूध्द प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज की गई। अन्वेषण के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार करन्यायालय में पेश किया जहां से उन्हे केन्द्रीय जेल बडवानी भेजा गया ।


मामला दुर्घटना में मृत्यु कारित करने का

21 साल से फरार आरोपी की जमानत निरस्त,पहुँचा जेल

 बड़वानी/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ आभा गवली द्वारा अपने आदेश में आरोपी वहीद पिता बशीर खान निवासी-मुशीपुरा को  ट्रक से दुर्घटना कर एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के मामले में 23 सालों से फरार आरोपी कोे जमानत देने से इनकार करते हुए केंद्रीय जेल बड़वानी भेजा। अभियोजन की ओर से पेरवी  अकरम खान मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। 

    अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि आरोपी वहीद पिता बशीर खान निवासी-मुशीपुरा गुना ने ट्रक से  वर्ष 1993 में ठीकरी थानांतर्गत ए. बी.रोड बरूफाटक पर सामने से आ रहे ट्रक को टक्कर मार दी थी जिससे उसमे बैठे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, आरोपी वहीद प्रकरण की सुनवाई के दौरान वर्ष 1999 में न्यायालय से अनुपस्थित हो गया था तब से ही न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ था,

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