शिवपुरी। मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 14.03.2020 को दोपहर के 4प्त00 बजे थाना सिरसौद प्रधान आरक्षक को दौराने गश्तड मुखबिर से सूचना प्राप्तो हुई कि खोरघार तिराहा पोहरी रोड पर एक व्याक्ति अवैध शराब की बिक्री के लिये खडा है। सूचना की तस्दीरक मुखबिर के बताये स्थातन की गईए तो देखा कि एक व्यिक्ति हाथ में प्लािस्टिक की थैली लिये भाग रहा हैए जिसे फोर्स की मदद से पकड लिया गया है थैली को चैक किया तो उसमें अंग्रेजी के आई.बी. 7 क्वाचटर गोवा के पॉच क्वानटर एवं देशी प्ले न मदिरा के 10 क्वाआटर मिलेए जिसको बिक्री करने का लाइसेंस उसके पास नही था आरोपी राजेश जाटव के विरुद्ध धारा 34(1)क मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम का अभियोग दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय जिला शिवपुरी के समक्ष पेश किया।
माननीय न्याययालय ने आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी को न्याआयालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी सुश्री कल्पना गुप्ताक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई । इसी क्रम में बीती 01.10.2020 को शाम के 5.50 बजे थाना सिरसौद प्रधान आरक्षक को दौराने गश्त मुखबिर से सूचना प्राप्तक हुई कि एक व्यक्ति डाबर का हार जामको के रास्ते् पर अवैध शराब की बिक्री के लिये खडा है।
सूचना की तस्दीेक मुखबिर के बताये स्थायन की गई, तो देखा कि एक व्यडक्ति हाथ में प्लादस्टिक की कट्टी लिये भाग रहा हैए जिसे फोर्स की मदद से पकड लिया गया है 4 लीटर कच्चीख शराब जब्तर कर आरोपी उदय शिवहरे के विरुद्ध धारा 34(1)क मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम का अभियोग दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय जिला शिवपुरी के समक्ष पेश किया। माननीय न्यारयालय ने आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी सुश्री कल्प ना गुप्तास सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई।
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