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Saturday, November 28, 2020

सागर/ मंदिर गयी महिला के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त


सागर
। न्यायालय-श्रीमान नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लल्लू बुन्देला और रोहित बुन्देला का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैकि फरियादिया ने थाना भानगढ़ उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 27.09.2020 को 10ः00 बजे मंदिर गयी थी तभी वहां रोहित बुन्देला और लल्लू बुन्देला आये फरियादिया के मुंह पर कपडा दबाकर मंदिर के पीछे ले गए और दोनों आरोपीगण ने उसके साथ गलत काम किया। वहां गांव का एक लडका आ गया तो दोनों आरोपीगण वहां से भाग गये और जाते-जाते कहा कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगें।

 फरियादिया ने अपने घर पहुचकर पति को घटना के बारे में बताया और पति के साथ थाना रिपोर्ट करने गयी। उक्त घटना की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी लल्लू बंुदेला एवं रोहित बुन्देलाका प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दियागया। 


जमीन खरीदी के विवाद पर से मारपीट करने वाले आरोपीगणकी जमानत निरस्त 

सागर। न्यायालय-श्रीमान नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण नन्दलाल पिता भगुन्त लोधी, बलीराम पिता कन्छेदी लोधी एवं रामकुमार पिता केर सिंह लोधी सभी निवासी ग्राम बगसपुर थाना भानगढ़ का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारीश्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैकि दिनांक 09.10.2020 के रात्री 01ः00 बजे फरियादी अपने घर में सो रहा था तभी गांव के नन्दलाल लोधी, बलीराम लोधी उसके घर में घुसकर जमीन खरीदी की बुराई पर से मारपीट करने लगे और रामकुमार गंलिया देते आ गया और नंदलाल ने लोहे की राड से फरियादी से मारपीट की जिससे उसके सिर एवं शरीर में चोट कारित हुयी। फरियादी के चिल्लाने पर उसकी पत्नि बचानेआयी तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट की। जब परिवार के अन्य लोग आ गये तो उन्होने बीच बचाव किया तो आरोपीगण ने धमकी दी कि अगर खरीदी जमीन पर गये तो जान से खत्म कर देगें और चले गये। फरियादी इलाज कराने बीना गया और फिर थाना भानगढ में रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त घटना की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण नन्दलाल, बलीराम और रामकुमार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दियागया। 

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