बड़वानी - न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा कृष्णा परस्ते द्वारा आरोपी रूमालसिंग उर्फ रूमसिंग पिता दितला उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम चाचरियापाटी थाना वरला को धारा 363, 366,376(2) भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में जमानत निरस्त की गयी।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 21.08.2020 की है पीड़िता,अपने घर से नवाई खाने के लिए अपने रिश्तेदार के यहां गई थी। वहां पर बस स्टेण्ड पर लगभग 5ः30 बजे आरोपी रूमालसिंग आया और पीडिता को बहला फुसलाकर एवं शादी का झांसा देकर जबरजस्ती मोटर साइकिल पर बैठाकर माण्डू की पहाडियो में ले गया वहा पर जंगल में चार दिन तक दुष्कर्म करता रहा।पीडिता के परिजनो ने पुलिस की मदद से पीडिता को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया तथा पीडिता ने परिजनो के साथ थाने में आरोपी के विरूध्द अपराध पजीबंध कराया।पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी इंदिरा चौहान द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
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