बड़वानी / न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा आरोपीगण टीकाराम पिता बारकिया उम्र 25 वर्ष, गुलाबसिंह पिता अमरसिंह उम्र 29 वर्ष, मुकेश उर्फ नुकड़ा पिता बारकिया उम्र 19 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम उबादगड़ पटेल फल्या थाना पाटी जिला बड़वानी को धारा 294, 307, 506, 34 भादवि के तहत हत्या का प्रयास करने के आरोप मे जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 08.11.2020 को दिन के 01 बजे कि है फरियादी वेदाराम ग्राम चोकी मे किराना सामान लेने गया था तो रास्ते में उसके गाँव का टिकाराम पिता बारक्या मिला व पुराने झगड़े की बात को लेकर उसको मां बहन की नंगी नंगी गालिया देने लगा जो सुनने में बुरी लगी फरियादी वेदाराम ने आरोपी टिकाराम को गाली देने से मना किया तो टिकाराम ने उसे जान से मारने की नियत से फालिया सीर पर मारा जिससे खून निकलने लगा फिर नुकड़ा (मुकेश) व गुलाबसिहं भी आ गये नुकड़ा ने पत्थर उठाकर मारा जो फरियादी को पैर में लगा जिससे वह जमीन पर गिर गया फिर आरोपी गुलाबसिंह भी आ गया उसने भी लात मुक्को से फरियादी के साथ मारपीट की।
फरियादी वेदाराम का आरोपीगण टिकाराम ,गुलाबसिहं, व नुकड़ा से पुराना झगड़ा है इस रंजीश के कारण उन्हौने बदला लेने कि नियत से फरियादी वेदाराम जान से मारने की नियत से फाल्या से मारपीट कर सिर में तथा शरीर में अन्य जगह पर चोटे पहुँचाई । आरोपीगण बोले की आज तो तु बच गया अब कभी हमारे रास्ते में आया तो किसी दिन जान से खत्म कर देंगे फिर फरियादी की पत्नी एवं गाँव का व्यक्ति फरियादी कोे उठाकर घर लेकर गये।
फरियादी ने झगड़े की बात अपने परिवारजनो को बताई। फरियादी को ईलाज हेतु पाटी अस्पताल लाया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना पाटी पर धारा 294, 307, 506, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहाॅ से उन्हे न्यायिक अभिरक्षा मेे केन्द्रिय जेल बड़वानी भेजा गया।
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