बड़वानी / न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय राजपुर श्री अरूणसिंह अलावा द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में आरोपी सुनिल पिता बाबुलाल निवासी सोनी मोहल्ला थाना पलसुद जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2800 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंह चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि घटना 01.04.2020 को पुलिस थाना पलसुद पर पदस्थ उनि. को मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति राजपुर रोड़ पर सफेद प्लास्टिक की थैली में अवैध शराब लेकर बेचने के लिये खड़ा है। मुखबीर की सूचना पर बताये गये स्थान पर जाकर देखा। तो सोनी मोहल्ला आम रास्ते पर एक व्यक्ति हाथ में थैली लिए दिखा। तब पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और उसके कब्जें से 25 देशी क्वार्टर जप्त किया। आरोपी से शराब रखने व ले जाने का लायसैंस पूछने पर नही होना बताया गया। आरोपी सुनिल पिता बाबुलाल के विरूद्ध पुलिस थाना पलसुद द्वारा अपराध धारा 34(1) आबकारी अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया।
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