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Friday, August 21, 2020

जिला बदर के आरोपी की न्यायालय ने की जमानत निरस्त

 जिला दंडाधिकारी गुना के आदेश का उल्लंघन 

गुना। न्यायालय जेएमएफसी  गुना  में जिलाधीश गुना के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी  अभिनव पुत्र महेंद्र सिंह रघुवंशी निवासी कर्नलगंज गुना का न्यायालय ने जमानत आवेदन  निरस्त किया।            

                    पैरवीकर्ता  एडीपीओ नम्रता गोस्वामी ने बताया कि दिनांक 20/07/2020 को   जिला बदर आरोपी अभिनव पुत्र महेंद्र सिंह रघुवंशी नानाखेड़ी मंडी गेट गुना के सामने थाना कैंट की पुलिस को दिखा उक्त आरोपी को जिला दंडाधिकारी गुना  द्वारा  13/12/19 को  जिला बदर का आदेश किया गया था  कि आरोपी 1 वर्ष तक  जिला गुना के आसपास के जिले  भोपाल विदिशा राजगढ़ अशोकनगर  से दूर चला जाए तथा आरोपी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर कृत्य धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से  थाना केंट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

सत्र न्यायालय ने विभिन्न  वर्गों, समुदायों में वैमनस्यता फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाडने का प्रयास करने वालों की जमानत निरस्त 
 
गुना। अपर सत्र न्यायालय गुना ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट एवं समुदायों में वैमनस्याता फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाडने का प्रयास करने वाले  आरोपी वसीम खान, अकरम खान, परवेज खान निवासीगण चाचौड़ा  का जमानत आवेदन निरस्त किया।
      सहायक  मीडिया सेल प्रभारी  डॉली गुप्ता ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दिनांक 05/08/2020 को कुछ पोस्ट सोशल मीडिया फेसबुक एवं व्हाट्सअप के माध्यम से डाली गयी जिसमें हिंदू  जाति पर मंदिर-मजिस्द को लेकर अभद्र टिप्पणी की हैं तथा  न्यायपालिका के संबंध में अपशब्द  कहा हैं और  मंदिर को लेकर टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओ को आहत करने एवं नगर की शांति भंग करने का प्रयास किया गया हैं। उक्त रिपोर्ट के संबंध में थाना चाचौड़ा द्वारा अपराध क्रमांक 361/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विशेष लोक अभियोजक ने और आपत्ति करते हुए व्यक्त किया कि अगर इन लोगों को जमानत दी गई तो हिंसा भड़क सकती है इसलिए इनका अभी जेल में रहना ही विधि सम्मत होगा जिसे न्यायालय ने उचित मानते हुए आरोपी गण की जमानत निरस्त की।

नाबालिक के साथ दुष्कर्म सहित दो डकैती का आरोपी 20000 का इनामी गुर्जर पारदी को जेल भेजा 

गुना/विशेष न्यायाधीश  गुना ने गुजर पारदी पुत्र नाथूडा पारदी ग्राम खेजरा चक धरनावदा को धरनावदा पुलिस द्वारा राजस्थान के केलवाड़ा से नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म सहित दो डकैती के 20000 इनामी को पेश करने पर जेल भेजा।
          मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि गुजर पारदी पर दो डकैती का आरोप है जिसमें एक शिवपुरी क्षेत्र के बदरवास में और दूसरी राधौगढ़ क्षेत्र में हुई डकैती शामिल है शिवपुरी पुलिस की तरफ से 10000 का इनाम और गुना पुलिस की तरफ से 10000 का इनाम घोषित था इसके अलावा गुजर पारदी पर धरनावदा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का  मामला दिनांक 6 8 20 का भी दर्ज था जिसमें पीड़िता के बयान के अनुसार उसने उसे पत्नी की तरह रख रखा था इसी मामले में धारा 376 भादवी व 3/4 pocso act मैं आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई इसी मामले को लेकर  लड़की पक्ष के लोगों ने  गुजर पारदी के भाई पर गोलियां भी चलाई थी  जिसमें 2 गोली पैर में लगी थी।

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