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Thursday, August 6, 2020

नाबालिक बालिका दुष्कर्म के आरोपी की जमानत निरस्त, भेजा जेल


शिवपुरी-द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश(विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट) ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी संतोष मेहतर निवासी बदरवास का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी  जिला अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।                                                    

मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध बदरवास अपराध क्रमांक 14/2020 धारा 376, 506 भादवि एवं 3/4 पोक्सो एक्ट में अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के अधिवक्ता की ओर से 06/08/2020 को जमानती आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी ने आरोपी के जमानत आवेदन पर  विरोध जताते हुए उसे निरस्त किए जाने का निवेदन किया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी संतोष मेहतर का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा।

अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

शिवपुरी-जेएमएफसी न्यायालय पिछोर ने अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी संतोष पुत्र चन्नी उर्फ चन्ना लोधी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में शासन का पक्ष अभियोजन अधिकारी शैलेंद्र शर्मा के द्वारा रखा गया।                                      शिवपुरी। मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि बीती 30 जुलाई 20 को आरोपी संतोष लोधी पुत्र चन्नी उर्फ  चन्ना लोधी उम्र 42 साल निवासी ग्राम जराय थाना पिछोर, अपनी मोटरसाइकिल  क्रमांक यूपी 93वाय 5259 हीरो होंडा सीडी डीलक्स पर पीछे  दो प्लास्टिक जरी केनो में अवैध रूप से रखी शराब विक्रय हेतु ले जा रहा था जिसे पुलिस द्वारा मौके पर रोका गया और केनो को खोलकर देखा तो उसमें देसी हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब करीबन 30-30 लीटर कीमती रूपये 7000 थी, जिससे रखने व ले जाने के कागज मांगे तो ना होना बताया तथा उक्त आरोपी मोटरसाइकिल के भी कागज उपलब्ध नहीं करा सका। तब पुलिस द्वारा उक्त आरोपी से मौके पर शराब जप्त कर उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत  किया  गया तो बचाव पक्ष द्वारा उक्त आरोपी का जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया।                                                                      

हत्या के आरोपी को जेल

शिवपुरी- सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी भरत धाकड़ उर्फ  छिंदा पुत्र बारेलाल धाकड़ निवासी ग्राम कोटा का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी हजारी लाल बेरवा  के द्वारा की गई!            मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने  बताया कि आरोपी के विरुद्ध थाना देहात शिवपुरी में धारा 302, 307, 147, 148, 149, 323, 294 का अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के द्वारा 06/08/2020 को जमानत आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया।  

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