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Saturday, August 22, 2020

गुना/नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा कोर्ट ने जेल भेजा

गुना। विशेष न्यायालय गुना ने इमरत जाटव निवासी ग्राम शाहपुर को  नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने तथा जान से मारने की धमकी देने  के मामले में जेल भेजा।

         मीडिया सेल प्रभारी डॉली गुप्ता ने बताया कि फरियादिया दिनांक 12/08/2020 को शाम को 5 बजे घर के बाहर स्थित खेरे में निजी हैंडपंप पर भगवान गणपति जी की मूर्ती साफ कर रही थी तभी इमरत ने आकर बुरी नियत से छेड़छाड़ कर दी फिर फरियादिया चिल्लाई, आवाज सुनकर बुआ और बहन आयी तथा उनको आता देखकर आरोपी भाग गया और जाते-जाते कह गया कि थाने पर रिपोर्ट की तो उसे और उसके पिता को जान से खत्म कर देगा। थाना म्याना में अपराध क्रमांक 239/20 पर अपराध धारा 354 506  भादवी  7/8 pocso act पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

लूट करने वाले आरोपी  का  न्यायालय  ने  किया जमानत निरस्त 

गुना। जेएमएफसी  राघौगढ़  के न्यायालय  में  आरोपी मुल्ला उर्फ़ मूलचंद उर्फ़ रामवीर पुत्र गुमान सिंह धाकड़ निवासी ग्राम सेमरा का न्यायालय ने किया जमानत निरस्त। 
     पैरवीकर्ता एडीपीओ  मयंक भारद्वाज  ने  बताया कि फरियादी कन्हैयालाल गुर्जर मय कन्हैयालाल और भैरुलाल गुर्जर  दिनांक 25/06/2020 को  दोपहर मोटरसाईकिल से रूपपूरा से जिला दमोह जा रहे थे। रात  में राघौगढ़ आये और  राघौगढ़ से आरोन रोड की तरफ जाते हुये करीबन रात को दो बजे आरोन रोड पर रास्ते में हरे पेड़ की लकड़ी पड़ी थी। तब भैरुलाल ने मोटरसाईकिल रोक ली फिर दो आदमी आये हाथ में सागोन के डंडा लिए थे और रोककर कहा  कि तुम लोग कहां के हो हम लोगों ने कहाँ कि हम भीलवाड़ा राजस्थान के हैं,  दमोह जा रहे हैं फिर एक आदमी आया और बोला कि तुम्हारे पास क्या है जल्दी निकालो तो फरियादी ने अपना मोबाइल और 1540 रुपए निकाल कर दे दिए फिर एक आदमी ने कन्हैया लाल और भैरुलाल के पैरों में डंडा मारा तब कन्हैयालाल ने मोबाइल और 17800 रुपए निकाल कर दे  दिया और भैरुलाल ने अपने पास से 1100 रुपए, मोबाइल, मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड निकाल कर दे दिए तभी एक आदमी ने भैरुलाल से मोटरसाइकिल की चाबी छुड़ा ली और जंगल में से तीन आदमी और निकले। तीन आदमी फरियादी की मोटरसाइकिल से और तीन आदमी दूसरी मोटरसाइकिल पर बैठकर आरोन की तरफ चले गए। राधौगढ़ पुलिस ने आरोपी से उक्त  सामान जप्त कर उन्हें न्यायालय राधौगढ़ में पेश कर  अपराध क्रमांक 327/2020 पर अपराध  पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

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