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Tuesday, August 18, 2020

नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले और अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपियों जेल भेजा


शिवपुरी-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी सुवा सिंह एवं जोधा सिंह का जमानत आवेदन को निरस्त् कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री शिवकांत कुलश्रेष्ठ के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि 25 जुलाई 20 को देहात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की 2 व्यमक्ति मोटरसाईकिल से एक कैन में कच्ची शराब लेकर सुरवाया तरफ से शिवपुरी बेचने के लिए ला रहे है। मुखबिर की सूचना से पुलिस ने आरोपियों को हवाई पटटी के पास शमशान रोड तिराहे पर उन्हे  रोका तो आरोपीगणों ने मोटसाईकिल को पीछे को मोडकर भागना चाहा तो पुलिस के द्वारा उन्हे पकड लिया गया। पुलिस ने जब कैन की तलाशी ली तो कैन कच्ची् शराब से भरी हुई थी जिसमें लगभग 60 लीटर शराब थी। पुलिस ने आरोपियों से शराब रखने का लायसेंस मांगा तो आरोपियों द्वारा लायसेंस न होना बताया। जिस पर पुलिस ने कच्ची शराब एवं मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 07 एमई 2792 को जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

एससीएसटी वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़े : महानिदेशक पुरूषोत्तम शर्मा

एससीएसटी एक्ट पर आयोजित बेबीनार कार्यक्रम संपन्न

शिवपुरी। लोक अभियोजन संचालनालय मप्र के द्वारा पुरूषोत्तम शर्मा महानिदेशक/संचालक के मुख्य आथित्य में एससीएसटी एक्ट पर एक बेवीनार का आयोजन किया गया जिसमें श्री शर्मा ने कहा कि दलित हमारे समाज के अभिन्नी अंग है। अब समय आ गया है कि जब हम उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ें। दलितों पर हो रहे अत्याचार पर चितिंत होते हुए उन्होनें कहा कि दलितों पर अत्याचार करने वालों को सख्त  से सख्त सजा कराने की आवश्यकता है जिससे समाज में व्याप्त इस कुप्रथा का अंत किया जा सके। वर्तमान में मप्र के प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है।
प्रदेश में एससीएसटी एक्ट  के लगभग 21158 प्रकरण लंबित है। होशंगाबाद, खण्डवा, मुरैना, सतना, सिवनी, उज्जैंन व विदिशा के विशेष न्यायालय में उपसंचालक अभियोजन रैगुलर कैडर से संचालन किया जा रहा है जहां पर सजायावी का प्रतिशत अच्छा है शेष जिलों में विशेष न्यायालयों में प्रकरण की संख्या अधिक होने से रैगुलर के कैडर के अधिकारियों द्वारा पैरवी कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। कार्यशाला का आयोजन बेबीनार के माध्यम से किया गया था प्राणेश कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर ने अपने व्याख्यान में एससीएसटी एक्ट के प्रकरणों के प्रभावी अभियोजन संचालन के विषय में बताया। वेबीनार में जिसमें शिवपुरी जिले से जिला अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता एवं समस्त अभियोजन अधिकारियों के द्वारा भाग लिया गया।  

नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी पहुंचे जेल


शिवपुरी-श्रीमती सिद्धि मिश्रा द्वितीय अपर सत्र न्याायाधीश (पोक्सो एक्ट) ने नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी गजराज चिडार का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अति. अभियोजन अधिकारी हजारीलाल बैरवा के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्य्म से की गई।

मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि फरियादिया के द्वारा बीती 1 नवम्बर 2019 को अपनी बेटी के गुम हो जाने के संबंध में पुलिस थाना देहात शिवपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 324/2019 धारा 363 भादवि में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस के द्वारा पीडि़ता को बरामद किया गया जिसमें पीडिता द्वारा उसे बहला फुसलाकर ले जाने के कथन दिये गये। पीडि़ता के कथनानुसार आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376 भादवि एवं 3/4 पोक्सो एक्ट का इजाफा कर एवं आरोपी गजराज चिडार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया।

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