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Shishukunj

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Tuesday, August 25, 2020

गुना।/दो मोटरसायकल चोरी करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल

गुना। न्यायालय जेएमएफसी राधौगढ़ के न्यायालय में एक साथ दो मोटरसायकल चोरी करने वाले तीन आरोपी विनोद उर्फ़ पप्पू उर्फ़ राजन सिंह, आरोपी मनोरिया कंजर, विजय कंजर को गिरफ्तार कर पेश किया गया जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया।

             पैरवीकर्ता मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ ने बताया कि फरियादी आनंद सक्सेना ने मय अमित रजक के साथ रिपोर्ट लेख करायी कि दिलीप बिल्डकॉम कंपनी में मै सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हूं मुझे कंपनी द्वारा स्टार सिटी मोटरसाइकिल काम करने के लिए दी गई।  दिनांक 14/08/2020 को शाम करीबन 7:00 बजे मैंने अपनी मोटरसाइकिल एवं मेरे दोस्त अमित रजक ने भी अपनी मोटरसाइकिल को लक्ष्मी गेस्ट हाउस के सामने रखकर गेस्ट हाउस में सोने चले गए थे करीब सुबह 6:00 बजे उठकर बाहर आकर देखा तो मेरी व मेरे दोस्त की मोटरसाइकिल वहां पर नहीं थी फिर मैंने अमित रजक को बताया फिर हम लोगों ने आसपास मोटरसाइकिल की तलाश की कोई पता नहीं चला रात्रि में कोई अज्ञात चोर हमारी मोटरसाइकिल को चोरी करके ले गया है उक्त रिपोर्ट पर से थाना राधौगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 435/20 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। न्यायालय जेएमएफसी आरोन के न्यायालय में नाबालिग लड़की को ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपियो में से एक आरोपी अविनाश उर्फ़ अभिनाश बाल्मीक को गिरफ्तार कर पेश किया गया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।
          पैरवीकर्ता एडीपीओ प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि दिनांक 04/09/2019 को फरियादी ने अपनी नातिन के दिनांक 31/08/19 को घर से बिना बताए कहीं चले जाने संबंधी रिपोर्ट करते हुए सूरज वाल्मीकि के लड़कों पर संदेह व्यक्त किया था जिस पर से गुम इंसान क्रमांक 33/19 कायम कर गुमशुदा के नाबालिग होने से अपराध क्रमांक 442/19 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना नाबालिक लड़की को दिनांक 31/05/20 को दस्तयाब कर कथन कराए जाने पश्चात कथनों पर से आरोपीगण छुट्टू वाल्मीक, अविनाश वाल्मीक तथा प्रदीप वाल्मीक के विरुद्ध धारा 363 366, 376, 34 भा द वि  व 5/6 पॉक्सो एक्ट की धारा का इजाफा किया 

खेत की तार फैसिंग को लेकर तलवार से मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

गुना। न्यायालय जेएमएफसी राधौगढ़ में खेत की तार फैसिंग के विवाद पर से तलवार से मारपीट करने वाले आरोपी बबलेश यादव को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 
       पैरवीकर्ता मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ ने बताया कि फरियादी देशराज यादव निवासी ग्राम खैराई ने रिपोर्ट लेख करायी कि बबलेश पुत्र हजरत सिंह यादव मेरे ही परिवार के हैं मेरा उनका जमीन खेतो का पहले से ही बटवारा हो चुका हैं। मैंने अपने खेत की फैसिंग करा रखी है बबलेश पुत्र हजरत यादव कल तलवार लेकर खेत पर पहुँचा और मुझसे बोला कि तुमने हमारी जगह में खूटा गाडकर फैसिंग कराई है और तुम्हारी गाय भी हमारी फसल का नुकसान करती है तब मैने कहा कि मैने अपनी जगह में फैसिंग कराई है तो बबलेश ने मुझे  तलवार मारी जो मैने हाथ पर ली तो हाथ की हथेली में चोट आई। मेरा बड़ा भाई मौजूद था जिसने मुझे बचाया फिर वह तलवार लेकर चला गया। जाते वक्त बोला फैसिंग हटा लेना नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। मामला थाना राधौगढ़ का है

मारपीट कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले दो आरोपियो को न्या‍यालय ने भेजा जेल

मृतक ने  दोनों आरोपी  गणों का नाम लेकर जहरीली  दवाई पी ली थी 
  
गुना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना के न्यायालय में मारपीट कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले आरोपीगण छन्नू उर्फ शाहरूख खांन और सलमान खांन को गिरफ्तार कर पेश किया गया जहां से उन्हें  न्यायालय ने जेल भेज दिया।  

       पैरवीकर्ता एडीपीओ सविता बजाज गुना ने बताया कि मृतक शराफत लोडिंग वाहन चलाता था दिनांक 3/7/20 को  दोपहर को भाड़े को लेकर  जज्जी बस स्टैंड पर शराफत का विवाद छन्नू व सलमान  के साथ हो गया था  जिसमें दोनों के  द्वारा शराफत की  मारपीट कर दी थी  जिसके कारण शराफत अपने को अपमानित महसूस करने लगा  उसी अपमान के कारण  दिनांक 4/7/2020 को  छन्नू व सलमान के द्वारा  सबके सामने  मारपीट कर  अपमानित किए जाने के कारण  मृतक शराफत ने  दोनों का नाम लेकर  जहरीली दवाई  पीकर आत्महत्या  की थी।  मृतक शराफत पुत्र लियाकत अली निवासी कर्नेलगंज गुना का था ।थाना कोतवाली द्वारा आरोपी छन्नूु उर्फ शाहरूख खान पुत्र रशीद खान तथा आरोपी सलमान पुत्र रशीद खांन निवासीगण रशीद कॉलोनी गुना के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया।

सरपंच के घर में घुसकर मारपीट करने वाले 6 आरोपियों की जमानत खारिज 
 
गुना। जेएमएफसी चाचौड़ा के न्यायालय में सरपंच के घर मारपीट करने वाले आरेापीगण भगवान सिंह भील, फूल सिंह भील, मांगीलाल भील, सागर भील, धीरव सिंह भील, रोडूलाल भील के द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया। जहां उक्त 6 आरोपियो का जमानत आवेदन न्यायालय ने खारिज कर दिया।
          एडीपीओ हरिओम वर्मा चाचौड़ा ने बताया कि फरियादी गुड्डा भील निवासी ग्राम फतेहपुर  दिनांक 26.04.2020 को करीबन 10-11 बजे दिन में अपने बड़े भाई सरपंच रामप्रसाद के घर पर था तभी भगवान सिंह, फूल सिंह, मांगीलाल व रतनलाल लाठी फरसा लेकर सरपंच के घर आये उस समय उसका भाई रामप्रसाद घर पर नहीं था चारो उससे कहने लगे कि तू और तेरा भाई रामप्रसाद पुलिस की मुखबिरी करते हैं तब मैने कहां हम कोई मुखबिरी नहीं करते और मैं अपने भाई रामप्रसाद के घर में अंदर घुस गया तो चारो लोग घर में घुसकर मेरी मारपीट करने लगे आशाबाई, ममताबाई व पिस्ता बाई मुझे बचाने आयी तो उनके साथ भी मारपीट की  व मेरे भाई का पानी का इंजन व अन्य  सामान की तोड़ फोड़ कर दी इसके बाद सागर सिंह, धीरवसिंह व रोडूलाल लाठी फरसा लेकर आये उन्होंने ने भी बुरी-बुरी गालियां दी जाते समय कह रहे थे कि गर थाना में रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देगे मामला थाना मृगवास का है

किराने की दुकान में चोरी करने वाले तीन आरोपियो को न्यायालय ने भेजा जेल 

गुना। न्यायालय जेएमएफसी राधौगढ़ के न्यायालय में किराने की दुकान में चोरी करने वाले तीन आरोपी टोमी पारदी, राज पारदी, शक्तिमान पारदी को गिरफ्तार कर पेश किया गया जहां से तीनो आरोपियो को जेल भेज दिया गया। 
                     पैरवीकर्ता मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ ने बताया कि फरियादी किशन प्रजापति ग्राम गोदलपुर थाना धरनावदा के घर के आगे वाले कमरे में किराने की दुकान है जिस पर वह तथा उसकी पत्नि प्रेमबाई बैठकर दुकानदारी करते हैं दिनांक 08.8.2020 को शाम करीबन 8 बजे उसने अपनी दुकान बंद करके सोने चला गया सुबह 5 बजे करीब जब वह उठा और बाहर नाले के पास गया तो नाले की तरफ से उसकी दुकान में आधा खुदा हुआ दिखा तब उसने दुकान खोलकर देखी तो  दुकान का सामान बिखरा हुआ पड़ा था  दुकान से किराने का सामान कीमत करीब 10 हजार रूपये का चोरी कर ले गया मामला थाना धरनावदा का है

रेत का अवैध परिवहन जारी सीजेएम कोर्ट ने रेत चोरी कर ले जा रहे दो आरोपियो को भेजा जेल

गुना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना की न्यायालय में अवैध रूप से रेत ट्रॉली में भरकर ले जा रहे आरोपीगण जगदीश केवट और विजय केवट को गिरफ्तार कर राधौगढ़ पुलिस द्वारा पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पक्ष श्रीमति सविता बजाज एडीपीओ गुना द्वारा रखा गया जिसके आधार पर न्यायालय ने उक्त  दोनो आरोपियो को जेल भेज दिया।।        
         मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुलिस द्वारा गश्त के दौरान आरोन रोड पर एक ट्रैक्ट्रर मय ट्रॉली रेत से भरा हुआ मिला जिसे विजय सिंह पुत्र छोटेलाल केवट निवासी विदौरिया राधौगढ़ चला रहा था। जिसे रोककर रेता के संबंध में प्रपत्र चाहे तो कोई प्रपत्र पेश नही कर सका तथा एक अन्य स्थल धीरपुर तालाब पर एक अन्य ट्रैक्टर मय ट्रॉली रेत से भरा हुआ मिला जिसे जगदीश पुत्र मिश्रीलाल केवट चला रहा था जिसके पास भी रेता के संबंध में कोई प्रपत्र नहीं थे उक्त दोनो आरोपियो के खिलाफ थाना राधौगढ़ में खनिज अधिनियम व रेत चोरी की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध किया गया।

न्यायालय परिसर से मोटरसायकल चोरी करने वाले आरोपी को भेजा जेल 
 
गुना। पैरवीकर्ता सविता बजाज एडीपीओ गुना ने बताया कि दिनांक 20/06/2019 को फरियादी अमित शर्मा निवासी हाउस बोर्ड कॉलोनी नानाखेड़ी गुना ने रिपोर्ट लेख करायी कि मैं न्यायालय गुना में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ  हूं ड्यूटी के लिये कोर्ट में अपनी मोटर सायकल होण्डा साईन से आया और कोर्ट परिसर में कर्मचारियो के बनाये गये स्टैरण्‍ड में गाड़़ी खड़ी कर चला गया ड्यूटी उपरांत शाम को 5:30 बजे मैं गाड़ी उठाने गया तो मेरी गाड़ी स्टैडण्ड पर नहीं थी आसपास पता किया काोई पता नहीं चला मेरी मोटर सायकल कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया हैं उक्त  रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली गुना द्वारा अपराध क्रमांक 549/19 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया दौराने विवेचना आरोपी बब्लू भील से पूछताछ की गयी जिसमें उसके द्वारा उक्त घटना कारित करना बताया। उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उसे जेल भेज दिय

शराब के लिये पैसे न देने पर मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल 
 
गुना। जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ ने  शराब के लिए पैसे  मांगने वाले  रुपेश पुत्र प्रताप भील को  जेल भेजा। 
               पैरवीकर्ता  मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ ने बताया कि   फरियादी विनीत धाकड़ दिनांक 29.05.2020 के करीब 22:30 बजे  अपने गांव वाले घर से खाना खाकर सालोटा रोड पर स्थित अपने घर पर सोने के लिए गया था उसके चाचा का लड़का मुकेश धाकड़ साथ हम जैसे ही सालोटा रोड स्थित अपने घर पर पहुंचा तो वहां पर लक्ष्म़णपुरा का रामपाल, काठी के रूपेश व जगदीश पल्सर की मोटरसायकल घर के सामने खड़ी करके मेरे से शराब पीने लिए पैसे मांगने लगे मैने पैसे देने से मना किया तो तीनो ने मेरी मारपीट करना शुरू कर दी। मैं व चाचा का लड़का मुकेश दोनो चिल्लाये तो वो लोग भागने लगे थाना राधौगढ़ ने आरोपी रूपेश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर मारपीट करने वाले दो आरोपियो को न्यायालय ने भेजा जेल 
 
गुना। न्या‍यालय जेएमएफसी चाचौड़ा के न्याायालय में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करने वाले आरोपीगण बृजमोहन मीना, सतीश मीना को गिरफ्तार कर पेश किया गया जहां से उन्हें  जेल भेज दिया गया।
      पैरवीकर्ता एडीपीओ हरिओम वर्मा ने बताया कि फरियादी जगदीश मीना दिनांक 29.06.2020 को दोपहर 12 बजे अपने खेत पर बोनी करके आकर अपने घर में खाना खाने बैठा था कि तभी बृजमोहन मीना उसके लड़के सतीश व अंकित मीना लाठी फर्सी लेकर अंदर घर में घुस आये और सतीश ने मेरे फर्सी की मारी जो सिर में लगी तथा अंकित ने लाठी मारी तथा बृजमोहन ने लक्ष्मीेनारायण की फसी की मारी फिर जाते जाते ये सभी कह रहे थे कि अगर बचे हुये खेत बोये गये तो जान से खत्म  कर देगे।

सरकारी वेयर हाउस से सोयाबीन की चोरी करने वाले स्थायी वारंटी को न्यायालय ने भेजा जेल 

गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि जेएमएफसी न्यायालय आरोन में स्थायी वारंटी आरोपी मोहन पुत्र भूरा सिंह कुशवाह निवासी जौरा जिला मुरैना को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ से उसे जेल भेज दिया।

     उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना आरोन में वर्ष 2011 में घुरैया ढाबा के पास स्थित सरकारी वेयर हाउस से 38 बोरी सोयाबीन मोहन द्वारा अपने दो अन्य साथियों के साथ चोरी की गई थी जिसके वावत थाना आरोन में अपराध क्र 464/11 पर  पंजीबद्ध किया गया था।  विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उक्त अपराध का अभियोग पत्र न्यायालय आरोन में पेश किया गया था। विचरण के दौरान आरोपी के द्वारा न्यायालय में बार बार  उपस्थित न होने की दशा में न्यायालय आरोन द्वारा आरोपी मोहन कुशवाह  को फरार घोषित कर दिनांक 13/12/2014 को स्थाई वारण्ट जारी किया गया था तथा उक्त स्थायी वारंट के पालन में आरोपी को पुलिस  द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।   
       उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार मिश्रा एडीपीओ आरोन द्वारा की गई जिसके आधार पर न्यायालय आरोन ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।

3 वर्ष से फरार स्था्यी वारंटी को न्यायालय ने भेजा जेल

गुना। पुलिस कुंभराज द्वारा फरार स्थायी वारंटी महेश उर्फ नैनो मीना को गिरफ्तार कर जेएमएफसी न्यायालय  मैं पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।  

पैरवीकर्ता एडीपीओ हरिओम वर्मा चाचौड़ा ने बताया कि उक्त आरोपी के विरूद्ध थाना कुंभराज में अपराध क्रमांक 155/17 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उक्तर अपराध का अभियोग पत्र न्यायालय चाचौड़ा में पेश किया गया था। विचरण के दौरान आरोपी के द्वारा न्यायालय बार-बार उपस्थित न होने की दशा में न्यायालय चाचौड़ा द्वारा आरोपी महेश मीना को फरार घोषित कर दिनांक 02.08.2017 को स्थायी वारंट जारी किया गया था।


ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल 
 
गुना। न्यायालय जेएमएफसी चाचौड़ा के न्यायालय में पुलिस द्वारा लड़की को ब्लैकमेल करने के आरोपी नीरज राजपूत पुत्र जयसिंह राजपूत को गिरफ्तार कर पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।  

                        पैरवीकर्ता एडीपीओ हरिओम वर्मा चाचौड़ा ने बताया कि फरियादिया ने रिपोर्ट लेख करायी कि लगभग 1 साल पहले नीरज राजपूत निवासी जयसिंहपुरा का हमारे मोहल्ले  में आता जाता रहता था उसी दौरान मेरी नीरज राजपूत से जान पहचान हुई और फोन पर बात होने लगी फिर एक दिन मम्मी-पापा बाहर गये थे तो उस समय नीरज राजपूत मेरे घर आया और मुझे बहला-फुसलाकर मेरे अश्लीेल फोटो उसके मोबाइल से खीच लिये थे। उसके बाद वो मुझसे कभी-कभी बात करता था मैने जनवरी 2020 से नीरज से बात करना बंद कर दी तो नीरज मुझे बात करने के लिये जबरदस्ती‍ करने लगा एवं अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। उक्त‍ रिपोर्ट पर से थाना चाचौड़ा द्वारा अपराध क्रमांक 370/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

गुना। जेएमएफसी न्यायालय चाचौड़ा में हत्या करने वाले आरोपी रमेश पुत्र बापू लाल भील निवासी सागौड़ी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री हरिओम वर्मा एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा की गयी जिसके आधार पर न्यायालय ने उक्त आरोपी को जेल भेज दिया। 

           मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी पप्पू भील ने उपस्थित थाना आकर रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 03/08/2020  को शाम करीब 4:00 बजे मेरा भतीजा राकेश भील अपनी ससुराल धोलाखेड़ा रमेश भील निवासी सागौडी के साथ गया था दिनांक 05/08/20 को करीब 11:00 बजे दिन के घर के लिए ससुराल से राकेश की मोटरसाइकिल पर बैठकर एवं साथ कल्लू भील निवासी गुल्लाखेड़ा साथ में बटावदा अपने मामा ससुर जालम के यहां रुके थे शाम करीब 4:00 बजे पहले कल्लू फिर रमेश व राकेश मोटरसाइकिल से घर के लिए चले जब घर नहीं पहुंचा एवं शाम 6:00 बजे मोबाइल राकेश का जब बंद हो गया तब राकेश की पत्नी ने रामेश से मोबाइल पर बात की तो रमेश ने बताया कि राकेश यही कही होगा मुझे पता नहीं है तब इसी शंका पर हम पूरे परिवार के साथ पहाड़ पर तलाश किया तो मेरा भतीजा मुझे दिनांक 06/08/2020 को मृत अवस्था  में पड़ा था एवं उसके गले में सफेद साफी की गांठ लग कर बंधी थी नाक से खून  निकला था एवं गले के नीचे छाती में तीन चार जगह छीलने के निशान थे उक्त रिपोर्ट पर से थाना मृगवास द्वारा अपराध क्रमांक 14/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल 

गुना। न्या‍यालय गुना में नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने वाले आरोपी मनोज सहरिया पुत्र रघुवीर सहरिया को गिरफ्तार कर पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 

               मीडिया सेल प्रभारी डॉली गुप्ता ने बताया कि  फरियादिया ने रिपोर्ट लेख करायी कि करीब 5 माह पहले होली के बाद वाले शुक्रवार को मैं रात के करीब 9 बजे अपनी सहेली गंगा के घर से टी.व्ही. देखकर वापिस अपने घर जा रही थी तो रास्ते  में मुझे मेरे गांव में रहने वाला मनोज खैरूआ मिल गया तथा मेरा मुंह बंद करके मुझे पास में ही पानी की टंकी के पास ले गया तथा दुपट्टे से मेरा मुंह बंद करके मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया उसके बाद उसने मुझसे बोला अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो जान से खत्म कर दूंगा फिर मैं अपने घर चली गई एवं मैंने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया करीब 1 माह बाद वैशाख के महीने में रात करीब 8 बजे मैं तुलसीराम की किराने की दुकान पर जा रही थी मनोज खैरूआ मुझे रास्तेे में मिल गया मुझे डरा धमका कर दुकान से थोड़ी दूरी पर स्थित अपने कमरे मे ले गया तथा मुझे धमकी दी की अगर चिल्लाई या इस बारे में किसी को कुछ बताया तो तुम्हे  जान से खत्म  कर दूंगा फिर मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया उक्त रिपोर्ट पर से थाना म्याना द्वारा अपराध क्रमांक 236/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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