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Shishukunj

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Monday, August 10, 2020

बलात्कारी की जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा।

शिवपुरी-जेएमएफसी न्यायालय पोहरी ने महिला के साथ बलात्कार करने एवं जान से मारने वाले आरोपी पप्पू उर्फ  ग्याजीत जाटव का जमानत आवेदन का निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री विशाल काबरा के द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि फरियादिया जब 05 अगस्त 20 को सुबह लगभग 7 बजे खेत पर काम करने गयी थी जब खेत से वापस आ रही थी तभी पीछे से आरोपी पप्पू जाटव ने पीछे से आया और उसे जमीन पर गिरा कर उसके साथ बलात्कार किया। जिसकी रिपोर्ट से थाना बैराड ने आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 278/2020 धारा 376(1), 506 भादवि में पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायायल ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त  कर जेल भेजा गया।


शराब के लिए पैसे न देने पर मारपीट करने वाले आरोपी को जेल भेजा 

शिवपुरी-जेएमएफसी न्यायालय पिछोर ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर फरियादी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन को निरस्त  कर जेल भेजा। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री शैलेन्द्र शर्मा के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि 05 अगस्त 20 को जब फरियादी अपने घर जा रहा था तब आरोपी केदार पुत्र नाथूराम लोधी निवासी भौती ने फरियादी का रास्ता रोका और उससे शराब पीने के लिए रुपए मांगने लगा जब फरियादी ने रुपए देने से मना कर दिया तो उक्त आरोपी फरियादी से दुव्र्यवहार करने लगा और गालियां देने लगा जब फरियादी ने वहां से जाने की कोशिश की तो उक्त आरोपी ने फरियादी के साथ मारपीट की एवं उसे जान से मारने की धमकी दी । फरियादी ने थाना भौती में  उक्त आरोपी की शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।                                    
पत्नि को जलाकर मारने का प्रयास करने वाले आरोपी पति पहुंचा जेल

शिवपुरी-जेएमएफसी न्यायालय पोहरी ने महिला को मिटटी के तेल डालकर मारने का प्रयास करने वाले आरोपी आदेश रावत निवासी ग्राम खौदा का जमानत आवेदन निरस्त  कर उसे जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में अभियोजन का पक्ष अभियोजन अधिकारी श्री विशाल काबरा के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के द्वारा रखा गया।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि पीडिता के द्वारा देहाती नालसी में बताया कि 6 अगस्त 20 को उसका पति शराब पीकर आया और उसे गंदी.गंदी गालियां देने लगा। पीडिता के द्वारा मना करने पर आरोपी ने मिटटी का तेल डालकर उसे जलाने का प्रयास किया। पीडिता की रिपोर्ट पर से थाना बैराड ने आरोपी के विरूद्ध 279/2020 धारा 307,493,294 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।

बलात्कारी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा

शिवपुरी-जेएमएफसी न्यायालय पोहरी ने महिला के साथ बलात्कार करने एवं जान से मारने वाले आरोपी पप्पू उर्फ ग्याजीत जाटव का जमानत आवेदन का निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा के द्वारा की गई।
  मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि फरियादिया दिनांक 05ण्08ण्2020 को सुबह लगभग 7 बजे खेत पर काम करने गयी थी जब खेत से वापस आ रही थी तभी पीछे से आरोपी पप्पू जाटव ने पीछे से आया और उसे जमीन पर गिरा कर उसके साथ बलात्कार किया। जिसकी रिपोर्ट से थाना बैराड ने आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 278ध्2020 धारा 376(1),506 भादवि में पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायायल ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त  कर जेल भेजा गया। 

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