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Monday, August 17, 2020

गुना/ मारपीट कर दहेज की मांग करने वाले एक आरोपी को न्‍यायालय ने भेजा जेल

गुना। मुख्य न्‍यायिक मजिस्ट्रेट गुना के न्यायालय में महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगणों में से एक आरोपी असरफ पुत्र अकरम खान को गिरफ्तार कर गुना पुलिस द्वारा पेश किया गया जहां से उक्तप आरोपी को जेल भेज दिया गया। 

पैरवीकर्ता एडीपीओ सविता बजाज गुना ने बताया कि फरियादिया ने थाने उपस्थित होकर लेख कराई थी कि आज से करीब 10 साल पहले मेरी दूसरी शादी हुई थी अबव मेरे पति मुझे घर से भगाना चाहते है पहले भी मेरे पति कई बार मेरी मारपीट कर चुके। दिनांक 16/08/2020 को दिन के करीब 3:30 बजे की बात है। 

मैं खाना बना रही थी तभी मेरे पति अकरम व दूसरी पत्नि का लडका अमजद, चप्टे उर्फ असरफ व टिंगू उर्फ अफसर चारों आये और मुझे मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देकर बोले कि तु घर से बाहर निकल और चारो ने लात-घूसों से मारपीट करने लगे तभी मेरी लडकी बचाने आई तो चारों ने उसकी थप्पड़ों से मारपीट कर दी। फिर आसपास वालों ने बीच बचाओं किया तो चारों गाली देकर बोले कि आज तो बच गई आइंदा घर से निकली तो जान से खत्म कर देंगे। मारपीट में मेरे व मेरी लड़की के कई जगह चोटी आयी है। 

उक्‍त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली द्वारा अपराध क्रमांक 665/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना में आरोपीगण के विरूद्ध दहेज एक्ट की धाराओं में इजाफा किया गया।

 स्थायी वारंटी को न्यायालय ने भेजा जेल

गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि न्यायालय राघौगढ़ में स्थायी वारंटी आरोपी  अमर सिंह  निवासी  रामपुरिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ से उसे जेल भेज दिया।

     उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना राघौगढ़ में अपराध क्र   111/06 पर अपराध पंजीबद्ध कर  विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उक्त अपराध का अभियोग पत्र न्यायालय राघौगढ़  में पेश किया गया था। आरोपी पर वन विभाग व  पब्लिक संपत्ति के संबंध में मामला दर्ज था विचरण के दौरान आरोपी के द्वारा न्यायालय में बार बार  उपस्थित न होने की दशा में न्यायालय राघौगढ़ द्वारा आरोपी अमर सिंह  भील को फरार घोषित कर दिनांक 11/12/2010 को स्थाई वारण्ट जारी किया गया था तथा उक्त स्थायी वारंट के पालन में आरोपी को पुलिस  द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।   

       उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मयंक भारद्वाज  एडीपीओ राघौगढ़  द्वारा की गई जिसके आधार पर न्यायालय राघौगढ़ ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।

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