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Shishukunj

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Wednesday, July 8, 2020

विवाह समारोह में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को करें होम क्वारटाइन

शिवपुरी-कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि जिले में कोरोना संक्रमण को बढऩे से रोकने के लिए संबंधित अनुभाग में 15 जून के बाद आयोजित हुए विवाह-समारोह में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से होम क्वारटाइन करेें और उनके घर के बाहर होम क्वांरटाइन का फ्लैक्स लगवानेे को कहा है।


विवाह समारोह से लौटे व्यक्तियों को होम क्वांरटाइन का पालन करने के निर्देश

शिवपुरी जिलान्तर्गत 25 जून के बाद हुए विवाह समारोह में सम्मिलित हुए व्यक्तियों, बाहर से आये मेहमान एवं जिले से बाहर आयोजित वैवाहिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर लौटे व्यक्तियों तथा अत्यधिक संक्रमित क्षेत्रों से जिले के अंदर आने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं 14 दिवस तक अपने आप को होम क्वांरटाइन करें एवं चिकित्सालय में जाकर अनिवार्य रूप से अपना कोरोना परीक्षण कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 

होम क्वांरटाइन का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्टए 1897 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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