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Shishukunj

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Wednesday, July 1, 2020

अब से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा


कलेक्टर ने अनलॉक 2 के तहत जारी की गाईड लाईन, दिशा निर्देश
 
शिवपुरी-कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत संपूर्ण जिला शिवपुरी राजस्व सीमान्तर्गत रात्रि 10 बजे से सुबह 05 बजे तक अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में कंटेनमंट जोनों में लॉकड़ाउन की अवधि 31 जलाई तक बढ़ाने और निषिद्ध गतिविधियों को कंटेनमेंट जोनों से बाहर चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

    जारी आदेशानुसार स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोंचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉलए व्यायाम हॉल जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, असैबली हॉल बंद रहेंगे। समस्त प्रकार के सामाजिक, धार्मिका, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक गतिविधियां एवं ऐसे समस्त कार्य जिनसे भीड़ एकत्र हो, प्रतिबंधित रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह.रुगण्ता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक एवं स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

 कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा। कंटनेमेंट क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। शादीए विवाह, निकाह से संबंधित कार्यक्रमों में दोनों पक्षों के कुल अधिकतम 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सर्केंगे एवं समस्त व्यक्तियों को सोशल डिस्ट्रेसिंग के नियंमों का पालन करना एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जिला शिवपुरी अंतर्गत किसी भी धर्म समुदाय आदि में किसी भी व्यक्ति की अंत्येष्ठी मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे।

अनिवार्य शर्ते:.
सार्वजनिक स्थानोंए कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान फेस कवर करना अनिवार्य होगा। व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट ;दो गजद्ध की दूरी बनाये रखना होगा। सभी दुकानदार ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराबए पानए गुटखाए तंबाकू का सेवन वर्जित है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णत: प्रतिबंधित हैं।

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