---------------------------------News Website By 𝐑𝐚𝐣𝐮 𝐘𝐚𝐝𝐚𝐯--------------------------------

𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Shishukunj

Shishukunj

Monday, June 8, 2020

होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन हेतु कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये दिशा.निर्देश जारी


शिवपुरी-प्रदेश में होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन इकाईयों को भारत सरकार द्वारा जारी स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। कोविड.19 के संक्रमण को रोकने तथा पर्यटकों एवं अतिथियों को संक्रमण रहित आवास एवं सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से इसे लागू किया गया है। आयुक्तए स्वास्थ्य सेवाएँ फैज अहमद किदवई ने जानकारी देते हुए बताया कि जो होटल कंटेनमेंट झोन में आते हैं,वह पूर्णतरू बंद रहेंगे। जो होटल एवं अतिथि प्रबंधन इकाईयाँ कंटेनमेंट झोन के बाहर हैंए उन्हें ही खोलने की अनुमति दी जायेगी। उन्होंने कहा कि एसओपी का उद्देश्य सभी प्रकार के स्टॉफ एवं अतिथियों के बीच सामाजिक दूरी बनाये रखना एवं संक्रमण से बचाव का प्रबंधन सुनिश्चित करना है।


दिशा-निर्देश

कोविड.19 के संक्रमण निवारण के लिये होटल एवं अन्य अतिथि-गृहों के प्रवेश.द्वार पर हाथ धोने अथवा सेनेटाइजर रखना, बुखार नापने के लिये थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य होगा। होटल में सिर्फ वही स्टाफ अतिथि या टूरिस्ट को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें कोई लक्षण नहीं हों। स्टॉफ एवं अतिथियों को हमेशा मॉस्क या फेस कवर करना अनिवार्य होगा। होटल स्टॉफ को हाथों में दस्ताने पहनना जरूरी होगा। अतिथि.गृहों एवं होटलों में मानव संसाधन की तैनाती इस तरह से हो कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। होटल के वे कर्मचारी, जिनकी उम्र अधिक हो, गर्भवती महिला कर्मचारी अथवा किसी अन्य बीमारी से ग्रसित या अन्य कोई मेडिकल कंडीशन हो, को उन कार्यों में न लगाया जाये, जिससे कि वह जन.समुदाय से सीधे सम्पर्क में आयें। होटल प्रबंधन जहाँ आवश्यक होए वहाँ घर से ही कार्य करने की छूट दें।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो

होटल प्रबंधन होटल के बाहर और अंदर के परिसर में भीड का प्रबंधन सामाजिक दूरी का पालन करते हुए करें। बड़े समूहों में व्यक्तियों को एकत्रित होने की मनाही होगी। होटल प्रबंधन द्वारा वैले पार्किंग की व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा। व्यवस्थापक स्टॉफ द्वारा मॉस्कए दस्ताने पहनना तथा दरवाजेए स्टीयरिंगए हैण्डलए चाबी आदि को सेनेटाइज करना भी आवश्यक होगा।

एन्ट्री.एक्जिट के लिये अलग द्वार

होटल में आगमन और निष्कासन के लिये अलग.अलग द्वार की व्यवस्था होगी। स्टॉफ अतिथियों के लिये एवं सामान लाने.ले जाने के लिये अलग व्यवस्था की जायेगी। इसमें भी छह फीट की सामाजिक दूरी बनाना आवश्यक है। होटल के बाहर परिसर में विशेष चिन्हित कर गोले बनाये जायेंए जिससे कि पंक्ति में ख?े व्यक्तियों को दूरी बनाने में आसानी होगी।

ट्रेवल हिस्ट्री के साथ आईडी अनिवार्य

जो अतिथि होटल में ठहरने के लिये आ रहे हैं, को उनकी ट्रेवल हिस्ट्रीए मेडिकल कंडीशन के साथ आईण्डीण् एवं स्वयं का घोषणा.पत्र रिसेप्शन पर देना अनिवार्य होगा। होटल में पोस्टरए स्टेण्डीसए ऑडियो.वीडियो के माध्यम से कोविड.19 संक्रमण के बचाव के तरीके प्रदर्शित करना होगा। होटल प्रबंधन द्वारा क्यूआर कोडए ऑनलाइन फार्म, डिजिटल पेमेंटए ई.वॉलेट को चेक.आउट एवं चेक.इन के लिये इस्तेमाल किया जाये। अतिथियों के सामान का कमरों में भेजने के पहले संक्रमण रहित करना होगा।

 होटल प्रबंधन अतिथियों को कंटेनमेंट क्षेत्रों में न जाने की सलाह दें। प्रबंधन द्वारा अतिथियों को मॉस्कए सेनेटाइजरए दस्ताने आदि देना होगा। रेस्टॉरेंट के लिये दिये दिशा.निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। रेस्टॉरेंट में बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाये कि सामाजिक दूरी बनी रहे। होटल प्रबंधन द्वारा डिस्पोजल मेन्यूए कपड़े के नेपकिन की जगह उच्च गुणवत्ता वाले पेपर नेपकिन, आर्डर सम्पर्क रहित तथा ई.वॉलेट्स को प्रोत्साहित किया जाये। 

No comments:

Post a Comment