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Thursday, June 4, 2020

वाहन का पंजीयन विक्रेता द्वारा की गई व्हीआईडी के माध्यम से किया जाएगा : आरटीओ श्रीमती मधु सिंह


शिवपुरी-जिला परिवहन कार्यालय में वाहन का पंजीयन, वाहन विक्रेता द्वारा की गई व्हीआईडी के माध्यम से किया जाएगा इस हेतु वाहन स्वामी या उसके प्रतिनिधि को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त जानकारी जिला परिवहन अधिकारी (आरटीओ)श्रीमती मधु सिंह ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से दी।
जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती मधु सिंह ने बताया कि डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाणपत्र, अन्य राज्य से मध्यप्रदेश मे लाए गए वाहनों को पजीयन कमांक दिए जाने तथा पंजीयन प्रमाणपत्र में पता परिवर्तन संबधी कार्य नहीं किए जाऐंगें। लर्निग लायसेंस, डुप्लीकेटए ड्रायविंग लायसेंस, लायसेंस में दर्ज पते में परिवर्तन एवं पुस्तिका के रूप में दिए गए लायसेंस का स्मार्टकार्ड लायसेंस में परिवर्तन संबधी कार्य नही किया जाएगा। ऐसे आवेदन जिनके लर्निग लायसेंस की वैधता 30 दिवस के अंदर समाप्त होने वाली हो को ड्रायविंग लायसेंस जारी करने हेतु ड्रायविंग टेस्ट लिया जाएगा। ऐसे ड्रायविंग लायसेंस जिनकी वैधता 30 दिन के अन्दर समाप्त होने वाली हो के नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से आंवटित किए गए स्लॉट के अनुसार वाहनों की फिटनेस संबधी कार्य किया जाएगा। परमिट संबधी सभी कार्य किए जाऐंगे।

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