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Wednesday, June 17, 2020

22 ग्राम पंचायतों के 1400 परिवारों को नहीं मिला खाद्य राशन : सतीश फौजी


जिला कलेक्टर से शिकायत कर राशन उपलब्ध कराने की मांग, अन्यथा जाऐगें न्यायालय


शिवपुरी- दिनारा क्षेत्र की 22 ग्राम पंचायतों के 1400 से अधिक परिवारों को शासन के द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत संचालित 25 योजना के तहत भी पात्र हितग्राहियों को ना तो योजनाओं का लाभ मिल रहा और ना ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है ऐसे में यह जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है कि वह इन परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए अन्यथा की स्थिति में हम न्यायालय की शरण लेकर संबंधित दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग करने को बाध्य होंगें।

 यह बात कही पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिनारा सतीश यादव फौजी ने जिन्होंने जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में 22 ग्राम पंचायतों के 1400 परिवारों को खाद्य राशन उपलब्ध ना होने पर इन परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध् कराए जाने की मांग की और राशन उपलब्ध ना कराने पर न्यायालय की शरण में जाने की बात भी कही। किसान नेता सतीश यादव फौजी ने कहा कि वह ग्रामीण क्षेत्र के हालातों से अच्छी तरह वाकिफ है 

और उन्होंने जिन 22 ग्राम पंचायतों के 1400 परिवार की बात खाद्यान्न ना मिलने की जो व्यथा बताई है वह सौ फीसदी सच है इसलिए जिला प्रशासन से इस ओर उचित कार्यवाही कर ग्रामीणों को राशन उपलब्ध कराने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया साथ ही उन योजनाओं की सूची भी सौंपी जिनसे इन ग्रामीणजनों को लाभान्वित किया जा सकता है।

यह है 25 श्रेणियों जिसमें शामिल परिवारों को मिलेगा योजनाओं का लाभ

ऐसे गरीब व्यक्ति जो राज्य द्वारा निर्धारित 25 श्रेणियों में आते हैं तथा जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं हैं उनके परिवारों को राशन प्रदान किया जाएगा।
श्रेणियां इस प्रकार हैं-1. अन्त्योदय अन्न परिवार, 2. समस्त बीपीएल परिवार, 3. समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भ्रमण तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य, 4. सायकल रिक्शा चालक कल्याण योजना एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उनपर आश्रित परिवार सदस्य, 5. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उनपर आश्रित परिवार सदस्य, 6. अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग, छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा नि:शुल्क संचालित वृद्ध आश्रमों में निवासरत वृद्धजन, 7. ग्रामीण क्षेत्र के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत भूमिहीनए खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य, 8. घरेलू कामकाजी महिलाए, 9.फेरी वाले (स्ट्रीट वेंडर), 10. वनअधिकार पट्टेधारी,11. रेल्वे में पंजीकृत कुली,12. मण्डियों में अनुज्ञप्ति धारी हम्माल एवं तुलावटी, 13. बन्द पडी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक ,14. बीडी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीडी श्रमिक, 15. समस्त भूमिहीन कोटवार, 16. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी ,17. केश शिल्पी , 18.पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति, 19. एचआईव्ही ;एड्सद्ध संक्रमित व्यक्ति(जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों), 20. मध्यप्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसूचित जाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो, 21.मध्यप्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो, 22. प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ)सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत सदस्य एवं उनके परिवार, 23.प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ऐसे परिवार, जिनकी फ सलों की प्राकृतिक  आपदा से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो, 24.प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक, 25. विमुक्त घुमक्कड एवं अद्र्ध घुमक्कड जाति के परिवार है।

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