शिवपुरी। महिला बाल विकास विभाग शिवपुरी शहरीएवं स्वयं सेवी संस्था शक्तिशाली महिला संगठन शिवपुरी की संयुक्त टीम ने गोशाला वार्ड 16 में निवासरत नावालिक बर का बाल विवाह जो कि 24 मई को होने जा रहा था वह दोनो परिवारों को समझाईश देकर रुकवाया। शिवपुरी जिले में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी0 एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास देवेन्द्र कुमार सुन्दरियाल के मार्गदर्शन में बाल विवाह रोकथाम की दिशा में किये जा रहे सराहनीय प्रयासों की कड़ी में एक और कड़ी जु? गई है।
अधिक जानकारी देते हुये स्वयं सेवी संस्था शक्तिशाली महिला संगठन शिवपुरी के संयोजक रवि गोयल ने बताया कि सर्वप्रथम सेक्टर पर्यवेक्षक को अपने सेक्टर में एक नावालिक का बाल विवाह होने की सूचना मिली जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पर्यवेक्षक ने परियोजना अधिकारी शिवपुरी शहरी पवन तिवारी को सूचित किया जिस पर परियोजना अधिकारी ने तत्वरित कार्यवाही करते हुये महिला बाल विकास विभाग की दो पर्यवेक्षक श्रीमती मधू यादव, सुश्री निवेदिता मिश्रा,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं स्वयं सेवी संस्था शक्तिशाली महिला संगठन की संयुक्त टीम बनाकर गौशाला में जांच एवं उचित कार्यवाही के लिए भेजा।
संयुक्त टीम के द्वारा जब नावालिग वर के मार्कशाीट एवं मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच की गई तो लड़का 21 वर्ष से कम उम्र का पाया गया । पर्यवेक्षक द्वारा लड़के के माता पिता को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी दी गई कि लड़के के लिए शादी की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की के लिए 18 वर्ष होना जरुरी हैं नही तो कानूनी कार्यवाही का सामना करना प?़ेगा जिसमें कि सजा एवं जुर्माना दोनो का प्रावधान है।
अधिक जानकारी देते हुये स्वयं सेवी संस्था शक्तिशाली महिला संगठन शिवपुरी के संयोजक रवि गोयल ने बताया कि सर्वप्रथम सेक्टर पर्यवेक्षक को अपने सेक्टर में एक नावालिक का बाल विवाह होने की सूचना मिली जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पर्यवेक्षक ने परियोजना अधिकारी शिवपुरी शहरी पवन तिवारी को सूचित किया जिस पर परियोजना अधिकारी ने तत्वरित कार्यवाही करते हुये महिला बाल विकास विभाग की दो पर्यवेक्षक श्रीमती मधू यादव, सुश्री निवेदिता मिश्रा,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं स्वयं सेवी संस्था शक्तिशाली महिला संगठन की संयुक्त टीम बनाकर गौशाला में जांच एवं उचित कार्यवाही के लिए भेजा।
संयुक्त टीम के द्वारा जब नावालिग वर के मार्कशाीट एवं मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच की गई तो लड़का 21 वर्ष से कम उम्र का पाया गया । पर्यवेक्षक द्वारा लड़के के माता पिता को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी दी गई कि लड़के के लिए शादी की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की के लिए 18 वर्ष होना जरुरी हैं नही तो कानूनी कार्यवाही का सामना करना प?़ेगा जिसमें कि सजा एवं जुर्माना दोनो का प्रावधान है।
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