होटल, रेस्तरां, नाई की दुकानें, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम आदि नहीं खुलेंगी
शिवपुरी। शिवपुरी में कोरोना के दो मरीजों को ठीक हुए करीब एक माह होने को है ऐसे में एक भी अन्य मरीज की बढ़ोत्तरी ना होने के चलते शिवपुरी जिला ऑरेंज से ग्रीन जोन में आ गया है। ऐसे में अब जिला शिवपुरी में कई तरह की छूट की संभावनाऐं भी बढ़ गई है हालांकि आज लॉकडाउन 2.0 का आज रविवार को अंतिम दिन है और रविवार का दिन पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। बाबजूद इसके अब तीसरे जोन की घोषणा के साथ ही कई सेवा शर्तों के साथ जहां बस और कारों को जिला में चलाने की अनुमति ग्रीन जोन में रहने पर दी गई है तो वहीं अन्य छूट का लाभ भी मिलने की संभावना बढ़ गई है। बताना होगा कि कोरोना महामारी के नियंत्रण के कारण शिवपुरी जिला ग्रीन जोन में है। यह वह जिला हैए जहां पिछले एक सवा माह से कोरोना का कोई नया पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। 2 पॉजिटिव केेस निगेटिव हो चुके हैं और वे स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इसी कारण फेज 2 में भी शिवपुरी जिले में कुछ सुविधाएं और रियायते दी गई हैं। जिनका जारी रहना फेज 3 में निश्चित माना जा रहा है और इसके अलावा अन्य रियायते तथा सुविधाएं मिलने की संभावनाएं हैं। आर्थिक गतिविधियां शर्तो के साथ शुरू हो सकती हैं। लेकिन ट्रेन और हवाई सेवा पूर्व की तरह बंद रहेंगी। बस सेवाओं में सशर्त छूट मिलने की संभावना है।
शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल रहेंगें बंद
शिवपुरी जिला ग्रीन जोन में होने के कारण सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों को छूट दी जा सकती है। दफ्तर और फैक्ट्रियों को भी शर्ता के साथ शुरू करने की इजाजत मिल सकती है। दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। कार्यस्थल को समय.समय पर सेनिटाईज करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंसकरण, ईकाइयां और ईट भट्टे शामिल हैं उन्हें छूट दी गई। लेकिन सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। किसी भी स्कूल कॉलेज या कोचिंग संस्थानों में कोई संचालन नहीं होगा। फि लहाल होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मोल, स्पोट्र्स कॉम्पलेक्स, जिम और अन्य फिटनेस सेंटर की सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी। हर तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सामाजिक,राजनैतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं के साथ.साथ धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
विशेष परिस्थितियों में और गृह मंत्रालय की अनुमति पर ही हवाईए रेल और सड़क मार्ग से जाने की अनुमति दी जाएगी। सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। शिवपुरी के ग्रीन जोन में आने के बाद भी 65 साल से ऊपरए अस्वस्थ्य लोगोंए गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं हैं। शराब की बिक्रीए मोल्स और मार्केटिंग कॉम्पलेक्स नहीं की जा सकेगी। हालांकि एकल दुकानों पर शराब की बिक्री होगी। शराबए पान मसाला, गुटखा और तंबाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा। रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, नाई की दुकानें, स्पा और सैलून सब बंद रहेंगे।
ग्रीन जोन में चलेंगी बसें
हालांकि ग्रीन जोन सीमित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इन क्षेत्रों में बस में 50 प्रतिशत सवारी तक ही बैठ सकेंगेस। 50 फीसदी कर्मचारी काम कर सकेंगे। सभी माल वाहक वाहनों के यातायात की अनुमति दी गई है। औरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक ड्रायवर और एक यात्री के साथ अनुमति दी गई है। चार पाहिया वाहनों में अधिकतम दो यात्री और दो पहिया पर दो यात्री चल सकेंगे।
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