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Shishukunj

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Tuesday, May 5, 2020

नाखुश दुकानदार, न चली बसें, न ही खुली शराब की दुकान


बस ऑपरेटर यूनियन भी नाराजए शुरू नहीं की बस सेवा

शिवपुरी-भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिला कलेक्टर अनुग्रहा पी द्वारा बसए वाहनए दुकानों को शुरू के आदेश कल देर शाम को शिवपुरी में जारी किये गये जिसमें शराब की दुकानें भी शामिल है। हालांकि की इन निर्देशों के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाब के लिये भी कई नियम निर्देशों को जारी किया गया। कलेक्टर के निर्देशों के तहत मुख्य बाजार में एक दुकान खोलने और एक दुकान बंद रहने के नए निर्देशों के कारण व्यापारियों में नाराजगी देखी गई। साथ ही आज शराब की दुकानें भी नहीं खोली गई। शराब ठेकेदारों का कहना है कि लॉक डाउन में यह पॉलिसी हमारे लिए घाटे का सौदा है।


बस ऑपरेटर यूनियन द्वारा नहीं शुरू की बस सेवा

प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद ग्रीन जॉन में बस सेवा को शुरू कराने के आदेश ग्रीन जॉन में आने वाले सभी जिलों के कलेक्टरों को जारी किये थे जिसके बाद शिवपुरी जिला कलेक्टर ने बस ऑपरेटरों के साथ मीटिंग कर निर्देश जारी किये थे जिसमें बस में सवारियों बेठालने लिये जितनी क्षमता बस की है उसके पचास प्रतिशत सवारियों को बेठालने निर्देश दिये थे तथा साथ ही बसों को हर दिन सेनेट्राइज करने के आदेश भी दिये थे। परन्तु बस यूनियन के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अनुसार उन्होंने अपनी बसों के संचालन को नहीं किया गया है। बस संचालित करने से पहले बस ऑपरेटरों द्वारा प्रशासन से मांग रखी गई है कि जब से लोग डाउन की शुरुआत हुई है उस दिनांक से आज दिनांक तक बसों का टैक्स माफ किया जाए जिसके बाद ही वह अपनी बसों का संचालन करेंगे।


आदेश के बाद भी शुरू नहीं हो पाई शराब की दुकाने

भारी विरोध के बाद भी पूरे मध्यप्रदेश में सरकार ने जो क्षेत्र ग्रीन जोन में आता है वहां पर शराब की दुकानों को खोलने के निर्देश जारी किए गए परंतु लिक्विड एसोसिएशन द्वारा सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी जिसमें 25: एक्साइज ड्यूटी को कम करने की मुख्यत रखी उक्त मुख्य कारण की वजह से शिवपुरी में भी शराब की दुकानों को शराब ठेकेदारों द्वारा बंद रखा गया।


ओड इवन की तर्ज से नाखुश दुकानदारकोरोना वायरस के चलते बाजारों में भीड़ एकत्रित ना हो सके वाह साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूर्णता हो पाए जिसके लिए दिल्ली की तर्ज पर ऑडी वन का नियम बाजारों में लागू किया गया जिसमें कुछ दुकानें जो दैनिक दिनचर्या मैं उपयोग में आने वाली सामग्रियों का विक्रय करती है। उन दुकानों को प्रतिदिन दो फेज में खोला जाना निर्देशित किया जिसमें एक दुकान प्रात: 7रू00 बजे से दोपहर 2रू00 बजे तक खोलने की अनुमति दुकानदार को दी गई व उसी दुकान से सटी हुई दूसरी दुकान को दोपहर 2रू00 बजे से शाम 7रू00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई हालांकि इस नियम से कई व्यापारी ना खुश दिखाई दिए तथा कुछ दुकानों को सप्ताह में 2 दिन खोलने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि जिला प्रशासन की दो पालियों में दुकानें खोलने के निर्देश ठीक नहीं है। इसमें सुधार की गुंजाइश है। व्यापारियों ने बताया कि इसकी बजाय तो दुकान खोलने के घंटे घटा दिए जाएं। जिससे ग्राहकों को भी एक बार में सामान लेने में दिक्कत नहीं होगी।

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