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Monday, April 27, 2020

बाहर से आने वाले लोग होम क्वॉरेंटाइन में रहें : कलेक्टर


समस्त एसडीएम को इसकी निगरानी करने के निर्देश

शिवपुरी-भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सभी अपने अनुविभागों में लॉक डाउन का पालन कराएं। अभी बाहर से अन्य राज्यों और अन्य जिलों से कई मजदूर आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग जरूर कराएं और उन्हें होम क्वॉरेंटाइन में रहने के लिए निर्देशित करें। समस्त एसडीएम को इसकी निगरानी करना है। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने समस्त एसडीएम को दिए हैं।
  उन्होंने कहा है कि बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन तक अपने घरों में होम क्वॉरेंटाइन में रहना है और इसकी निगरानी के लिए पटवारीए सचिवए जीआरएस और आशा कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाएं। यदि कहीं लापरवाही बरती जाती है तो उसकी जानकारी दें। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कोरोना वायरस बचाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की गई। वार्ड वार जिन जिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कलेक्टर ने एक. एक कर सभी से स्थिति का जायजा लिया और कहा कि गरीब परिवारों को यदि खाने की आवश्यकता है और कहीं पेयजल संबंधी समस्या है उसकी जानकारी सीएमओ को दें। भ्रमण के दौरान आम जनों को भी सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए प्रेरित करें।

लापरवाही करने वालों पर कार्यवाही करने के निर्देश

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने सहकारिता विभाग के प्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि उपार्जन कार्य में जिन समितियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। उन्होंने कहा है कि फसल उपार्जन करने वाले किसानों का भुगतान में देरी ना की जाए और अनाज का परिवहन भी समय पर किया जाए। सभी एसडीएम अपने अनुविभाग में इसकी मॉनिटरिंग करें।

एयरकंडीशनर, पंखा तथा कूलर बिक्री की दुकानें दोपहर 12 बजे से 04 बजे तक खुलेंगी

शिवपुरी-भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में कोरोना वायरस बीमारी से बचाव एवं आमजन के स्वास्थ्य एवं लोक हितों को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा आदेश जारी किया गया है।
  जारी आदेश के तहत शिवपुरी जिले में लॉकडाउन अवधि के दौरान एयरकंडीशनरए पंखा तथा कूलर आदि के विक्रेता दुकानदार उक्त सामान की बिक्री हेतु अपनी दुकान दोपहर 12 बजे से शाम 04 बजे तक ही खोल सकेंगे तथा उक्त सामान की होम डिलेवरी निर्धारित समय में ही की जाएगी। ब्रेड.बेकरी की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 04 बजे तक खुली रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खनिज क्रेशरों के संचालन की अनुमति भी दी गयी है। दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली दुकानों तथा प्रीपेड मोबाईल के लिए रीचार्ज सुविधाओं का संचालन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किया जा सकेगा। दुकान खोलने के लिए दुकान संचालक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पास जारी किए जायेंगे। कोविड.19 के संक्रमण के नियंत्रण के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्तियों को प्रत्येक स्थिति में सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोई भी दुकानदार अथवा प्रबंधक 05 से अधिक संख्या में व्यक्तियों को एकत्र नहीं होने देगा। सभी संस्थाओं अथवा कार्यक्षेत्रों को सैनेटाइज करते हुए स्थान को स्वच्छ रखेंगे।

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