Responsive Ads Here

Shishukunj

Shishukunj

Monday, April 20, 2020

नाकों पर चाक-चैबंद व्यवस्थाएं की जाए: कलेक्टर, लॉक डाउन संचालन में छूट

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में दिए दिशा निर्देश

शिवपुरी- कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि सभी नाकों पर चाक.चैबंद व्यवस्था की जाएं। एसडीएम भी निरीक्षण करें और सभी कर्मचारियों की मॉनिटरिंग करें। बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। उन्होंने कहा है अभी राजस्थान के कोटा में पढऩे वाले छात्र-छात्राओं को भी लाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा बच्चों को लाने के लिए बसें भेजी जाएंगी। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर अरविंद बाजपेई और अंकुर रवि गुप्ता को इसकी जिम्मेदारी दी है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी एक स्वास्थ्य टीम भेजने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एच.पी.वर्मा, अपर कलेक्टर आर.एस.बालोदिया समस्त एसडीएम सहित संबंधित जिलाधिकारी उपस्थित थे।


मास्क का उपयोग ना करने वालों पर लगाएं जुर्माना

कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करना और मास्क लगाना जरूरी है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने समस्त एसडीएम को निर्देेेश दिए हैं जो व्यक्ति मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं उन पर जुर्माना लगाएं। अपने.अपने अनुविभागों मे लॉक डाउन का पालन करायें और 20 अप्रैल से जो नई व्यवस्थाएं की गई है उसके अनुसार काम करें।


उपार्जन केंद्र पर सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश

बैठक में कलेक्टर ने सभी उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उपार्जन केंद्रों पर सैनिटाइजर होना चाहिए। केन्द्रों पर छाया के लिए टेंट लगवाएं और पेयजल की व्यवस्था करें। अभी गर्मी का समय है ऐसे में उपार्जन के लिए आने वाले किसानों के लिए उपार्जन केंद्रों पर सही व्यवस्थाएं रहें। इसी प्रकार मंडियों में भी जो किसान फसल बेचने आ रहे हैं वहां भी सोशल डिस्टेंस के लिए गोले लगाए और सभी कर्मचारी और किसान मास्क लगाएं।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत प्रात: 07 बजे से सांय 5 बजे तक खुलेगा बाजार

लॉक डाउन का पालन करते हुए विभिन्न गतिविधियों के संचालन में छूट, नियम निर्देश जारी

शिवपुरी-कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशों के परिपालन में लॉकडाउन का पालन करते हुए विभिन्न गतिविधियों को संचालित रखने का आदेश जारी किया है। जिसमें सभी आवश्यक सेवाएं प्रात: 07 बजे से सांय 05 बजे तक उपलब्ध रहेंगी एवं मेडीकल दुकानें भी इसी समय पर खुलेंगी। सांय 5 बजे के बाद इमरजेंसी चिकित्सीय सेवाओं के लिए चिहिंत मेडीकल दुकानें ही खुलेंगी। आमजन सांय 05 बजे के बाद घर से बाहर नहीं आएंगे।

जारी आदेश के तहत आम जनता प्रात: 07 बजे से 05 बजे तक ही पेट्रोल पम्प से पेट्रोल अथवा डीजल ले सकेंगी। सांय 05 बजे के बाद आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहन, शासकीय वाहनों में पेट्रोल अथवा डीजल हेतु पेट्रोल पम्प आवश्यकतानुसार खुले रहेंगे। सांय 05 बजे के बाद आम जनता को पेट्रोल नहीं देंगे। सिर्फ  शासकीय अथवा आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहनों को ही ईधन दिया जाएगा।


बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्देश

भारतीय रिजर्ब बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत बैंक शाखााएँ, एटीएम, आईटी वेंडर्स, कियोस्क, बीमा कंपनियां, बच्चों, विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, वरिष्ट नागरिकों, निराश्रितों, महिलाओं, विधवाओं के लिए संरक्षण घरों का संचालन किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन और भविष्य निधि सेवाएं का प्रदाय किया जाएगा।


आंगनवाड़ी केंद्र

आंगनवाडिय़ों कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा लाभार्थियों अर्थात बच्चोंए महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के घरों पर 15 दिनों में एक बार खाद्य पदार्थों और पोषण पादार्थों का वितरण किया जाएगा। हितग्राही आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं आएंगे।


सावधानी के साथ मनरेगा कार्यों की अनुमति

मनरेगा कार्यों को सोशल डिस्टेसिंग के अनुपालन और चेहरे पर मास्क के सख्त कार्यान्वयन के साथ अनुमति दी जाती है।


निर्धारित समयावधि पर खुलेंगी दुकानें

किराना दुकान, पीडीएस के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों सहितए फल सब्जियों, डेयरी और दूध, मुर्गी, मांस, मछली, पशुआहार और चारा आदि की दुकानें, खुलने और बंद होने की निर्धारित समय.सीमा में संचालन की अनुमति रहेगी।पैट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी गैस, बिजली उत्पादन, सीएनजी, डाकघरों की सेवाएं, दूरसंचार तथा इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं का संचालन, सभी सामानों के यातायात परिवहन करने की अनुमति, राज्यमार्गों पर ट्रक की मरम्मत और ढाबों के लिए दुकानें, राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम दूरी के साथ खुली रहेंगी।


विभिन्न सेवाओं के लिए निर्देश

घरों से बाहर आवाजाही को कम करने हेतु होमडिलेवरी की अनुमति, प्रसारण, डीटीएच और केबल सेवाओं सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केवल सरकारी गतिविधियों के लिए डेटा और कॉल सेंटर, शासन द्वारा अनुमति प्राप्त ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन किया जाएगा। ई.कॉमर्स कंपनियों का संचालन, केरियर सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं, क्वांरटीन सुविधाओं के लिए स्थापित किए गए प्रतिष्ठान, स्वरोजगार व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं जैसे इलेक्ट्रीशियन, आईटी मरम्मत, प्लंबर, मोटर मैकेनिक और बड़ई इत्यादि सेवाओं का संचालन किया जाएगा।


औद्योगिक गतिविधियों के लिए निर्देश

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई परियोजनाओं, भवनों और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण, जिसमें एमएसएमई भी शामिल है। नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर ऐसी निर्माण परियोजनाओं में काम जारी रखा जा सकता हैए जहां श्रमिक साइट पर उपलब्ध है और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है।

शासकीय कार्यालय संचालन संबंधी निर्देश


भारत सरकार के कार्यालय तथा राज्य सरकार के कार्यालय जैसे पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधनए जेल और नगर पालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी। कोषालय एवं उपकोषालय (ट्रेजरी)सीमित कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। वन कार्यालय, नर्सरी, वन्यजीव, जंगलों में अग्निशमन, वृक्षारोपण गस्त में लगे कर्मचारी, जिले में उद्योग, कारखाने एवं लघु उद्योगों के संचालकों द्वारा अपने संस्थान में मजदूरों के ठहरने एवं सोशल डिस्टेसिंग, मास्क सेनेटाइजर्स की उपलब्धता आदि का वर्णन करते हुए आवेदन-पत्र देने पर ही उनके संचालन करने की अनुमति पर विचार किया जाएगा।


कियोस्क सेंटर

कियोस्क सेंटर प्रात: 07 बजे से सांय 05 बजे तक आम जनता के लिए खुले रहेंगे। इसके साथ ही कियोस्क संचालक वार्ड वार जाकर भी राशि का वितरण कर सकेंगे।

No comments:

Post a Comment