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Thursday, December 26, 2019

द्ववेषपूर्ण भावना से ढहाया हमारा निर्माणधीन भवन : गौरव सिंघल

एसडीएम अतेन्द्र सिंह गुर्जर व दलाल बताकर मयंक गर्ग को लेकर पीडि़त ने लगाए गंभीर आरोप, कार्यवाही को लेकर सौंपा ज्ञापन
शिवपुरी- अग्रवाल समाज के अध्यक्ष गौरव सिंघल ने आज सपत्निक स्थानीय मध्यदेशीय अग्रवाल धर्मशाला परिसर में प्रेसवार्ता आयोजित कर नमोनगर में ढहाए अपने निर्माणाधीन भवन को लेकर अपना पक्ष रखा। यहां प्रेसवार्ता में गौरव सिंघल ने बताया कि पिता की वैध संपत्ति को विद्वेषपूर्ण भावना से अवैध कार्यवाही कर एसडीएम अतेन्द्र सिंह गुर्जर व दलाल की भूमिका निभाने वाले मयंक गर्ग ने मिलकर सोची-समझी रणनीति के तहत ढहाया है। इस मामले में एसडीएम और दलाल के विरूद्ध पुलिस वैधानिक कार्यवाही को लेकर एक ज्ञापन एएसपी गजेन्द्र सिंह कंवर व डिप्टी कलेक्टर मुकेश सिंह को सौंपा है।
यह था पूरा मामलामध्यदेशीय अग्रवाल समाज के अध्यक्ष गौरव सिंघल ने आयोजित प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि उनके पिता प्रेमनारायण सिंघल द्वारा वर्ष 2015 में शिवपुरी ह.नं.01 में भूमि सर्वे क्रं.51/1 नमो नगर स्थित एक भूखण्ड क्रय किया गया था जिसका पूर्व में एसडीओ(एसडीएम) शिवपुरी द्वारा डायवर्सन व नामांतरण भी हो चुका था लेकिन तहसीलदार शिवपुरी द्वारा शुक्रवार 20 दिसम्बर को गौरव सिंघल को धारा 248 का नोटिस जारी कियाग या और 23 दिसम्बर को अपने कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया। जिस पर प्रेमनारायण सिंघल द्वारा अपने अभिभाषक दीपक भार्गव के माध्यम से तहसीलदार के समक्ष जमीन से संबंधित वैधानिक कागजात प्रस्तुत किए एवं अपना जबाब प्रस्तुत कर बताया गया कि निर्माण कार्य शासकीय भूमि पर ना होकर विक्रय पत्र के अनुरूप है और भूमि का समय में सीमांकन कराए जाने का आवेदन भी पेश किया गया लेकिन फरियादी पक्ष की कोई सुनवाई नहीं हुई और उसी दिन आदेश निरस्त कर निर्माणाधीन भवन हटाने का आदेश जारी कर दिया गया तथा उसी दिनांक 23 दिसम्बर को माननीय न्यायालय में श्री सिंघल द्वारा दावा प्रस्तुत कर दिया गया था जिसकी सूचना तहसीलदार को 23 दिसम्बर को ही सायं 5:30 बजे प्राप्त हो गई थी और 23 दिसम्बर को ही माननीय तहसील न्यायाधीश द्वारा 24 दिसम्बर को ठीक 11 बजे न्यायालय में दोनों पक्षों को उपस्थित रहने के लिए आदेश जारी कर दिए गए थे इसके बाबजूद 24 दिसम्बर को प्रात: 8 बजे ही निर्माणाधीन डुप्लैक्स को तोडऩा प्रारंभ कर दिया गया जिसकी कोई सूचना सिंघल परिवार को नहीं दी गई।
न्यायालय की अवमानना का लगाया आरोपमीडिया के समक्ष गौरव सिंघल ने एसडीएम अतेन्द्र सिंह गुर्जर पर न्यायालय की अवमानना का आरोप भी लगाया और बताया कि माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होकर उसी दिनांक को प्रात: 11 बजे दोंनों पक्षों को उपस्थित रहने के न्यायालय के आदेश के बाबजूद न्यायालय  खुलने से पूर्व ही कार्यवाही करना माननीय न्यायालय की अव्हेलना एसडीएम श्री गुर्जर द्वारा की गई है। यहां गौरव सिंघल का आरोप था कि यह समाज मध्यदेशीय अग्रवाल समाज के अध्यक्ष के नाते गौरव सिंघल को क्षति पहुंचाने के लिए किया गया जिस पर बिना सुनवाई किये तथा बिना कागजात देखे, न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बाद भी विद्वेष भावनापूर्ण कार्यवाही कर क्षति पहुंचाई गई है जो कि एक आपराधिक कृत्य है।
एसडीएम व दलाल पर लगाए 5 लाख लेन-देन के आरोप, जान से मारने की मिली धमकीप्रेसवार्ता में गौरव सिंघल ने उक्त कार्यवाही को लेकर एसडीएम अतेेन्द्र सिंह गुर्जर व शिवपुरी के एक दलाल मयंक अग्रवाल मिर्ची वाला द्वारा 5 लाख रूपये लेने-देन की मांग को लेकर भी आरोप लगाए जिसमें इनके द्वारा मांगी गई रकम ना दिए जाने के कारण इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया और यह पूरी कार्यवाही उन्होंने अवैधानिक बताई। वहीं इस घटना के पश्चात दलाल मयंक अग्रवाल द्वारा मध्यदेशीय अग्रवाल समाज के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है तथा कहा जा रहा है कि प्रशासन एसडीएम मेरे साथ है कभी भी कोई घटना कर सकता हॅंू मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इस कारण श्री सिंघल का परिवार इस धमकी से भी भयभीत है और मामले में उचित कार्यवाही को लेकर एएसपी गजेन्द्र ङ्क्षसह कंवर व डिप्टी कलेक्टर मुकेश ङ्क्षसह को ज्ञापन सौंपा गया।

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