शिवपुरी-राष्ट्रीय तम्बाकू कानून 2003 की धारा (कोटपा) अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.ए.एल.शर्मा के मार्गदर्शन में फि जीकल पुलिस थाना चैकी के टीआई सुनील खेमरिया एवं उनकी टीम ने राठौर प्लाजा कमलागंज में युवाओं द्वारा अवैध रूप से हुक्के का सेवन करते पाए जाने पर मालिक राहुल राठौर समेत तीन अन्य पर सेक्शन.4 के तहत चालानी कार्यवाही की है एवं 200-200 रूपए की चार रसीद भी काटी गई।
जिला क्षय अधिकारी डॉ.आशीष व्यास ने बताया कि भारत में तम्बाकू के उपभोग से प्रतिवर्ष तेरह लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। मध्यप्रदेश में 34.2 प्रतिशत लोग तम्बाकू का सेवन करती है। उन्होंने अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि सेक्शन 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है। उल्लंघन करने पर 200 रूपए तक का जुर्माना हो सकता है। सेक्शन.5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के प्रचार.प्रसार हेतु विज्ञापन, उनके द्वारा प्रायोजन एवं प्रोत्साहन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निषेध है। सेक्शन 6;अद्ध के तहत 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्ति के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। सेक्शन 6;बद्ध के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 की परिधि में तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है और सेक्शन 7 के तहत तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी अनिवार्य है।
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