उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर कार्यक्रम आयोजितशिवपुरी-प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया इस अवसर पर जिले में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी गई। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपभोक्ताओं को बताया गया कि यदि उनके अधिकारों का हनन होता है तो वह उपभोक्ता फोरम में अपील कर सकता है।
उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाह उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एच.पी.वर्मा, जिला आपूर्ति नियंत्रक प्रमोद शर्मा, जिला उपभोक्ता अधिकार संगठन की अध्यक्ष श्रीमती श्वेता शर्मा, उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश गौरीशंकर दबे, एमपीईबी के एसई रूपेन्द्र सिंह पारासर, फूड ऑफिसर जे.एस.रााणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन कम्युनिटी हॉल में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि उपभोक्ता जागरूक रहें, सामान खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखें। दुकानदार से सामान का पक्का बिल अवश्य लें। सीईओ श्री वर्मा ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होते रहना चाहिये। स्कूल, कॉलेज के बच्चों को भी जानकारी दी जाए। बच्चे भी अपने माता-पिता को जागरूक कर सकते हैं।कार्यक्रम में उपस्थित उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश गौरीशंकर दुबे ने अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपने अधिकारों को समझें यदि उपभोक्ता के साथ ठगी की जाती है तो वह उपभोक्ता फोरम में अपील कर सकता है। कार्यक्रम का संचालन गिरीश मिश्रा ने किया।
उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाह उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एच.पी.वर्मा, जिला आपूर्ति नियंत्रक प्रमोद शर्मा, जिला उपभोक्ता अधिकार संगठन की अध्यक्ष श्रीमती श्वेता शर्मा, उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश गौरीशंकर दबे, एमपीईबी के एसई रूपेन्द्र सिंह पारासर, फूड ऑफिसर जे.एस.रााणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन कम्युनिटी हॉल में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि उपभोक्ता जागरूक रहें, सामान खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखें। दुकानदार से सामान का पक्का बिल अवश्य लें। सीईओ श्री वर्मा ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होते रहना चाहिये। स्कूल, कॉलेज के बच्चों को भी जानकारी दी जाए। बच्चे भी अपने माता-पिता को जागरूक कर सकते हैं।कार्यक्रम में उपस्थित उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश गौरीशंकर दुबे ने अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपने अधिकारों को समझें यदि उपभोक्ता के साथ ठगी की जाती है तो वह उपभोक्ता फोरम में अपील कर सकता है। कार्यक्रम का संचालन गिरीश मिश्रा ने किया।
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