शिवपुरी-कोलारस के चिंतामणि जैन परिवार के यस जैन पुत्र संजीव जैन के विरुद्ध महिला थाना पड़ाव ग्वालियर में दर्ज अपराध प्रकरण जिसमें पत्नी को प्रताड़ित करने दहेज की मांग करने तथा अप्राकृतिक कृत्य करने जैसे अपराध को माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा अपराधी यश जैन द्वारा अग्रिम जमानत हेतु लगाए गए प्रकरण क्रमांक 45 497। 2019 मैं पारित आदेश ने घटित अपराध को सही माना है तथा प्रकरण क्रमांक 47 186। 2019 जिसमें आईपीसी की धारा 377 के अपराध को प्रस्तुत एविडेंस के आधार पर सही मानकर अपराधी यश जैन कोलारस की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी गई है माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 23 नवंबर को सुनाए गए फैसले में पड़ाव थाना पुलिस को उनके यहां दर्ज प्रकरण में आगे की कार्यवाही करने की अनुमति दी है तथा अग्रिम जमानत निरस्त हो जाने से पुलिस कभी भी दोषी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर सकेगी। यश जैन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में भी गलत एफिडेविट देकर यह मांग की थी कि उसकी शादी लव मैरिज से हुई है जबकि वास्तविक रूप से यश जैन की शादी उनके माता.पिता द्वारा लड़की के माता.पिता से चर्चा करके अरेंज मैरिज हुई थी तथा 3 दिसंबर 2018 को ग्वालियर के सबसे बड़े मैरिज गार्डन रंग महल से धूमधाम से शादी की गई थी किंतु पत्नी को प्रताड़ित करना दहेज की मांग करना और अमानवीय कृत्य करना जैसी घटनाओं को प्रारंभिक तौर पर पुलिस जिला न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक तौर पर सही माना है निश्चित रूप से अब पीड़ित पक्ष महिला को न्याय मिल सकेगा।
Shishukunj
Monday, November 25, 2019
यश जैन कोलारस की उच्च न्यायालय से भी जमानत याचिका निरस्त
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