शिवपुरी-बीती 2 मार्च 2013 में हुए उत्सव हत्याकाण्ड में पुलिस द्वारा दर्जनों लोगों को दंगे का आरोपी बनाकर उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया था। इस मामले में दंगे के आरोपी बने तीन लोगों को माननीय जिला सत्र न्यायालय शिवपुरी द्वारा सुनवाई के उपरांत दंगे का आरोपी ना मानते हुए मामले में बरी कर दिया गया। जिसमें नरेश राठौर, बण्टी जैन व मंजू गर्ग पार्षद शामिल है। तीनों आरोपी बने मुलिजमों की ओर से पैरवी अभिभाषक विजय तिवारी, गिरीश गुप्ता व श्री खान ने की।
बताना होगा कि बीती 2 मार्च 2013 को उत्सव पुत्र कमल गोयल उम्र 12 वर्ष का जो हैप्पीडेज का छात्र था उसका अपहरण ट्यूशन जाते समय गांधी पार्क से कर दिया था। इसके बाद अपरहणकर्ताओ ने उत्सव के पिता कमल गोयल से फि रौती के रूप में 5 लाख रूपए मांगे। इसके बाद आरोपियों ने अमोला पुल से लगभग 3 किमी दूर पहाडिय़ा के किनारे सिंध नदी के पीछे बालक को चोट पहुंचाकर या पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी तथा उसके शव को सिंध नदी में पथ्थर से बांधकर साक्ष्य छिपाने के लिए पानी मे डूबा दिया। इस घटना के बाद शहर में उत्सव हत्याकाण्ड का नाम होकर दंगे भी हुए थे और शहर के माधवचौक, जल मंदिर, कमलागंज में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात करना पड़ा था। इसी दंगे में तत्समय पुलिस ने अनेकों लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया था इन्हीं दंगों में आरोपी बने नरेश राठौर, बण्टी पुत्र सूरजमल जैन निवासी पुरानी शिवपुरी, मंजू गर्ग पार्षद निवासी हाथीखाना भी शामिल रहे जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी में प्रकरण के दौरान सुनवाई चली। इस मामले में आरोपी तीनों आरोपियों की ओर से अलग-अलग वकीलों ने केस लड़ा और घटना के तथ्य व विवेचना के साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जिस पर तीनों वकील एड.विजय तिवारी, एड.गिरीश गुप्ता व एड.खान ने आरोपी बने नरेश राठौर, बण्टी पुत्र सूरजमल जैन, मंजू गर्ग पार्षद को अपनी पैरवी की जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अपने दिए गए फैसले में इन्हें उत्सव हत्याकाण्ड का दंगा आरोपी ना मानते हुए इस मामले में बरी कर दिया गया।
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