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Sunday, September 1, 2019

नपं पिछोर ने शासन के नियमों को लेकर उठाए कड़े कदम, अब से बिना भवन अनुज्ञा के नहीं हो सकेगा भवन निर्माण


ऑटोमेटिक विल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम लागू, एक माह के अंदर ऑनलाईन प्राप्त हो सकेगी भवन अनुज्ञा 
नगर पंचायत ने सख्ती के साथ जारी किये निर्देश 
नगर हित में शासन के नियमों का पालन करना अनिवार्य: सीएमओ 
शिवपुरी/पिछोर-बडे नगरों, शहरों, कस्वों की तरह अब पिछोर को विकसित करने की दृष्टि से नगर पंचायत परिषद पिछोर प्रशासन द्वारा शासन के नियमों को लेकर कुछ कडे कदम उठाये गये हैं। जिनका कढाई से पालन कराने का निर्णय नगरपालिका सीएमओ विनय कुमार भट्ट द्वारा लिया गया है। इस संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री भटट ने बताया कि हमने पिछोर नगर पंचायत क्षेत्र के लिये ऑटोमेटिक विल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम को लागू किया है। जिसके माध्यम से एक माह में भवन अनुज्ञा ऑनलाइन जारी होगी।
सीएमओ श्री भट्ट ने बताया कि इस सिस्टम के लागू होने से नगरवासियों एवं नगर हित को लाभ पहुंचेगा। अन्य शहरों की तरह पिछोर में भी शहर योजना प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो सकेगी। साथ ही परिषद के राजस्व में भी वृद्धि होगी। शासन की मंशानुरूप निर्माण किये जाने पर शहर के भूजल स्तर में सुधार हो सकेगा। वारिस के पानी की रोकथाम के लिये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम  जैसी योजनायें लागू हो सकेंगी। श्री भट्ट ने बताया कि एप्रूवल सिस्टम लागू होने से अतिक्रमण जैसी समस्याओं से निजात मिल सकेगी। वहीं भूमि संबंधी बिवाद भी इस सिस्टम के लागू होने से समाप्त होंगे। जल भराव और उससे उत्पन्न बीमारियों से भी नागरिकों को मुक्ति मिल सकेगी। इन सभी जनहित लाभों को दृष्टिगत रखते हुये नगर पंचायत परिषद द्वारा सभी नगरवासियों से ऑटोमेटिक बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम का पूर्णरूप से पालन करते हुये सहयोग करने की अपील की है। 
लगेगा पॉलिथिन प्रयोग पर प्रतिबंधमाननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पालिथीन का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। परन्तु पिछोर क्षेत्र में आज भी दुकानदार ब्यापारियों द्वारा बाजार मेें पालीथिन का उपयोग धडल्ले से किया जा रहा है। जिसके संबंध में नगर पंचायत सीएमओ विनय कुमार भट्ट ने सख्त निर्देश जारी करते हुये नागरिकों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठान से पालिथिन का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दें। पालिथिन की जगह कपडे अथवा कागज के बेगों का इस्तेमाल करें। यदि कोई भी ब्यापारी या दुकानदार पालिथिन का उपयोग करते पाया जाता है। तो उसके विरूद्ध नगरपंचायत अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। इसी क्रम में जल्द ही नगर पंचायत के जांच दल द्वारा सार्वजनिक स्थलों और ब्यापारिक केन्द्रों पर पालिथीन जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। प्राप्त होने पर संबंधित दुकानदार अथवा ब्यापारी को दोषी मानते हुये उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा। 
जनता को मिलेगा फायदा यदि नगरपंचायत द्वारा जारी निर्देशेां का पिछोर के नागरिकों द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ पालन किया जाता है तो नगरवासियों को इसके क्या क्या फायदे हो सकेंगे इस पर चर्चा करते हुये पिछोर नगर पंचायत सीएमओ श्री भटट ने बताया कि पालिथिन पर प्रतिबंध लगने से ठोस अपशिष्ट में कमी आ सकेगी। जल, वायु और अन्य सभी प्रकार के प्रदूषण से निजात मिल सकेेगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिल सकेेगी। 
नगर पंचायत की कार्यप्रणाली में नवाचार करने का प्रयास कर रहे सीएमओ भट्ट यदि घर का मुखिया समझदार और प्रबंधक हो तो सारे घर के सदस्य सुखी रहते हैं। कुछ एैसा ही विचार पिछोर नगर पंचायत सीएमओ विनय कुमार भटट पर लागू होता है। उनकी कार्यप्रणाली के चलते जहां उनके कार्य को सराहा जा रहा है वहीं उनके द्वारा पारित किये गये निर्णय गंभीरता से सोचने पर जनहितकारी प्रतीत होते हैं। हाल ही में पिछोर क्षेत्र में भवन निर्माण की स्वीकृति के संबंध में व पालिथिन का उपयोग प्रतिबंधित करने के निर्णय भले ही कुछ छडों के लिये नागरिकों को कडवे लगें। परन्तु यदि गंभीरता से विचार करें तो दौनों ही निर्णयों का पालन करना जनहित में अति आवश्यक दृष्टांकित होता है। अब देखना यह है कि इन निर्णयों का पालन कराने में कहां तक नगर पंचायत सख्त रवैया अपनाती है और कहां तक नागरिक नगर पंचायत को निर्देशों का पालन करने में रूचि दिखाते हैं.....? 

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