Responsive Ads Here

Shishukunj

Shishukunj

Friday, August 2, 2019

कलेक्टर ने ईदुज्जुहा पर्व पर की जाने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए

शिवपुरी। ईदुज्जुहा के त्यौहार को शांति एवं सौहार्दपूर्वक मनाने की दृष्टि से सद्भावना एवं समन्वय समिति की बैठक आज कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी की अध्यक्षता में जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। कलेक्टर ने बैठक में ईदुज्जुहा पर्व में की जाने वाली तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 
बैठक में नगर पालिका परिषद शिवपुरी के अध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र सिंह कंवर, डिप्टी कलेक्टर मकसूद अहमद, अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी मनोज गरवाल, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) शिव सिंह भदौरिया सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने ईदुज्जुहा के अवसर पर ईदगाह एवं मस्जिदो के आसपास साफ-सफाई एवं पेयजल की आपूर्ति बनाए जाने की भी नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान शहर में स्थित ईदगाह एवं मस्जिदो में अता की जाने वाली नमाज के निर्धारित समय पर चर्चा की गई और निर्देश दिए कि ईदगाह एवं मस्जिदों के आसपास हाथ ठेले न लगाए जाए। ईद के दिन कब्रिस्तान के पास स्टोपर लगाए जाए। जिससे चार पहिया वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई जा सके।  कलेक्टर ने सदभावना एवं समन्वय समिति के सदस्यों को जानकारी देते हुए बताया कि शिवपुरी शहर को मिनी स्मॉट सिटी के रूप में लिया गया है। इसको मिनी स्मॉट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए आप लोग अपने सुझाव दें। उन्होंने इस दौरान यह भी बताया कि नशे के आदि मरीजों को उपचार एवं काउन्सिंलग हेतु जिला चिकित्सालय शिवपुरी में नशा मुक्ति केन्द्र शुरू किया गया है। केन्द्र में नशे के आदि मरीजों के उपचार हेतु 10 विस्तरों की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मनोचिकित्सक एवं नर्सेंस एवं अन्य स्टाफ को भी तैनात किया गया है। 

दो कंपनियों के रसायनिक उर्वरक विश्लेषण के दौरान अमानक पाए जाने पर प्रतिबंधशिवपुरी। शिवपुरी जिले में दो कंपनियों के रसायनिक खाद के उत्पाद प्रयोगशाला में विश्लेषण के दौरान अमानक पाए जाने पर लाट बैच के स्कंध का जिले में क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गई है। 
किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी यू.एस.तोमर ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विक्रेता उफको बाजार कोलारस, इण्डियन फार्मर फर्टीलाइजर को.लिमि. काडला गांधीधाम गुजरात का रसायनिक उर्वरक डीएपी लॉट नम्बर 06 और विक्रेता प्रा.कृ.सा.सह.सं.मर्या.पचावली कोलारस, उर्वरक निर्माता कंपनी एग्रो फॉस इण्डिया प्रा.लि.तुकोगंज इन्दौर (म.प्र.) का रसायनिक उर्वरक एसएससी का लॉट क्रमांक पीसी-23 प्रयोगशाला में विश्लेषण के दौरान अमानक पाए जाने के कारण उक्त उर्वरकों के लॉट बैच के स्कंध का जिले में क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गई है।

No comments:

Post a Comment